लखनऊ

नूतन ठाकुर मामले में डीजीपी मानवाधिकार आयोग में तलब

Shiv Kumar Mishra
23 Jun 2021 8:10 AM GMT
नूतन ठाकुर मामले में डीजीपी मानवाधिकार आयोग में तलब
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राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी, यूपी को डॉ नूतन ठाकुर के मामले में 31 अगस्त 2021 को तलब किया है. आयोग ने अपने आदेश में कहा कि मामला इलाहबाद हाई कोर्ट जजों द्वारा होर्डिंग केस में दिए गए आदेश के बाद उनके प्रति सोशल मीडिया पर अत्यंत ही अश्लील एवं अभद्र भाषा के प्रयोग करने के संबंध में नूतन द्वारा कराये गए एफआईआर के बाद उन्हें तथा उनके पति अमिताभ ठाकुर को फेसबुक पर बेहद आपत्तिजनक एवं धमकी भरे शब्दों के संबंध में शिकायत देने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं किये जाने से संबंधित है.

आयोग द्वारा रिपोर्ट मांगने पर डीजीपी ने बताया कि इस संबंध में थाना गोमतीनगर में 3 एफआईआर दर्ज हैं, जिसपर आयोग ने डीजीपी से 4 सप्ताह में इन मुकदमों के नतीजे से अवगत कराने को कहा. निर्देश तथा अनुस्मारकों के बाद भी डीजीपी ने कोई जवाब नहीं दिया. इस पर कड़ा रुख लेते हुए आयोग ने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 में समन जारी करते हुए डीजीपी को 31 अगस्त को आख्या सहित उपस्थित होने को कहा है. आयोग ने 24 अगस्त तक आख्या प्राप्त हो जाने पर डीजीपी को व्यक्तिगत पेशी से छूट होने की बात कही है.


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