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शिवपाल समेत चार कद्दावर विधायकों को मिली हाईकोर्ट से नोटिस
लखनऊ. बंगला आवंटन के मामले में विधायक शिवपाल सिंह यादव (Shivpal Singh Yadav), आशीष पटेल, पंकज सिंह और नीरज वोरा को हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाब देने को कहा है. मामले की अग्रिम सुनवाई दो हफ्ते बाद होगी. याची के मुताबिक शिवपाल यादव समेत ये चारों लोग मात्र विधायक है इसलिए नियमानुसार इन्हें बंगले आवंटित नहीं हो सकते हैं.
दरअसल, एक जनहित याचिका दाखिल कर इन चारो नेताओं को नियमों को दरकिनार कर बंगले आवंटित करने का आरोप लगाया गया है. बता दें कि यह आदेश जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने स्थानीय अधिवक्ता मोतीलाल यादव की जनहित याचिका पर दिया है. याची मोतीलाल यादव के मुताबिक शुक्रवार को कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के उपरांत, उक्त चारों नेताओं को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है.
राज्य सम्पत्ति विभाग मांगा जवाब
मोतीलाल यादव के अनुसार कोर्ट ने राज्य सम्पत्ति विभाग को भी दो सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है. याची का आरोप है कि नियमों को दरकिनार कर, उक्त चार विधायकों को बंगले आवंटित किये गए हैं. इसके साथ ही याची ने बताया कि जसवंत नगर से विधायक शिवपाल यादव को बंगला न. 6, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग आवंटित किया गया है, वहीं बंगला न. 1ए, माल एवेन्यू विधान परिषद सदस्य, आशीष पटेल को आवंटित किया गया है, जबकि बंगला न. ए4 दिलकुशा कॉलोनी व ए6 दिलकुशा कॉलोनी पंकज सिंह और नीरज वोरा को आवंटित किया गया है.
याची का कहना है कि ये सभी लोग मात्र विधायक हैं, लिहाजा नियमतः उक्त बंगले इन्हें नहीं आवंटित किये जा सकते. याचिका में उक्त बंगलों का आवंटन रद्द किये जाने की प्रार्थना की गई है. साथ ही नियमों का पूर्णतया पालन कराए जाने की भी मांग की गई है. याची वकील मोतीलाल यादव के मुताबिक नियमों को दरकिनार कर चारों विधायकों को बंगला आवंटन किया गया था जिसपर उन्होंने जनहित याचिका डाली थी. याची के मुताबिक शिवपाल यादव समेत ये चारों लोग मात्र विधायक है इसलिए नियमानुसार इन्हें बंगले आवंटित नहीं हो सकते हैं.