लखनऊ

यूपी में अब गाड़ी या वाइक ड्राइव करते वक्त की मोबाइल पर बात, तो देना होगा इतना जुर्माना, जान लें तभी निकालें गाडी

Shiv Kumar Mishra
17 Jun 2020 8:29 AM IST
यूपी में अब गाड़ी या वाइक ड्राइव करते वक्त की मोबाइल पर बात, तो देना होगा इतना जुर्माना, जान लें तभी निकालें गाडी
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उत्‍तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार ने 7 जून, 2019 में पेनाल्टी में वृद्धि की थी. यूपी सरकार की तरफ से अब कुछ और वृद्धि की गई है.

लखनऊ. अब बाइक और कार चलाते वक्त मोबाइल (Mobile) पर बात करना आपकी जेब को भारी पड़ सकता है. पहली बार पकड़े जाने पर एक हजार और दूसरी बार पकड़े गए तो 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा. दरअसल, मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में हुई बैठक में यूपी मोटरयान नियमावली (UP MV Act) के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई.

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा की बैठकों में पिछले साल 7 जून, 2019 में पेनाल्टी में वृद्धि की गई थी. यूपी सरकार की तरफ से अब कुछ और वृद्धि की गई है. बिना हेलमेट पहने दोपिहया वाहन चलाने पर अब एक हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा. अभी तक यह 500 रुपए था. इसी तरह पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपए जुर्माना देना होगा. अभी तक पार्किंग उल्लंघन में दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माना एक हजार रुपए था.

इसके अलावा निम्न बदलाव किए गए हैं:

1- पहले पार्किग के नियम का उल्लंघन करने पर पहली बार 500 रुपए और दोबारा उल्लंघन पर 1000 रुपए जुर्माना लगता था, ये अब बढ़ाकर 500 रुपए और 1500 रुपए कर दिया गया है.

2- आधिकारिक आदेश न मानना, काम में बाधा डालने पर पहले 1000 रुपए जुर्माना था, अब 2000 रुपए कर दिया गया है.

3- इसी तरह तथ्य छिपाकर ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने में पहले 2500 का जुर्माना लगता था, इसे बढ़ाकर अब 10 हजार रुपये कर दिया गया है.

4- पहले गाड़ी में परिवर्तन कर उसे बेचने पर कोई जुर्माना नहीं लगता था, अब इसमें एक लाख प्रति वाहन जुर्माना लगेगा.

5- इसी तरह बिना हेलमेट का चालान 500 रुपए होता था, इसे अब 1000 रुपए कर दिया गया है.

6- फायर ब्रिगेड, एंबुलेंस को रास्ता नहीं देने पर 10000 रुपए जुर्माना लगेगा.

इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट

कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 के अंतर्गत दो धाराओं धारा-4 और धारा-6 में संशोधन किया गया है. इसके तहत यूपी में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों के ज्यादा से ज्यादा निर्माण करने को प्रोत्साहन देने के लिए कोशिश की गई है. इसमें एक लाख टू व्हीलर पर रोड टैक्स पर शत-प्रतिशत छूट मिलेगी. 5 प्रतिशत रोड टैक्स जमा करना होता है. वहीं फोर व्हीलर्स के अन्य प्रकारों पर रोड टैक्स पर 75 प्रतिशत छूट दी जाएगी.

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