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हेट स्पीच केस में विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, 3 हजार रु. जुर्माना

लखनऊ : बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ के विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. मऊ की सीजेएम कोर्ट ने आज अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया था और अब सजा सुनाई है. मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने 2 साल की सजा और 3 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है.
जानकारी के अनुसार, यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को 'ठीक से देख लेने' की धमकी दी थी. इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.
इसी मामले में सह आरोपी मंसूर अंसारी को छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है. हेट स्पीच के मामले में मऊ से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया. मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है.