मेरठ

हाशिमपुरा: चार दोषियों का सरेंडर, बाकी होंगे अरेस्ट

Special Coverage News
23 Nov 2018 6:25 AM GMT
हाशिमपुरा: चार दोषियों का सरेंडर, बाकी होंगे अरेस्ट
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तीन दशक से भी पुराने हाशिमपुरा नरसंहार मामले में दोषी पीके चार पूर्व पीएसी के जवानों ने गुरुवार को निचली अदालत में सरेंडर कर दिया. 31 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने आरोपी के इन चारों समेत 16 पीएसी जवानों को एक समुदाय विशेष के 38 लोगों की हत्या का दोषी ठहराया था.

इस अपराध के लिए उम्र कैद की सजा सुनाई गई फैसला निचली अदालत के जजमेंट को पलटते हुए किया गया. निचली अदालत ने पर्याप्त सबूतों की कमी बताकर सबको इस केस से बरी कर दिया था सरेंडर नहीं करने वाले दोषियों के खिलाफ अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिए


पीएसी के पूर्व जवान निरंजन लाल, महेश प्रसाद, जयपाल सिंह और समीउल्ला खान ने एडीशनल सेशन जज स्मिता गर्ग के सामने सरेंडर कर दिया. उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेजा गया है बाकी बचे 12 दोषियों में से एक कमल सिंह को लेकर अदालत को बताया गया कि उसकी मौत हो चुकी है अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह कमल सिंह की मौत को वेरीफाई करें बाकी 11 दोषियों के नाम पर गैर जमानती वारंट जारी किए जा चुके हैं.


अभियोजन के वकील अकबर आबिदी ने इसकी पुष्टि की है उन्होंने बताया पुलिस दोषियों को गिरफ्तार कर अदालत के सामने पेश करेगी चीन के खिलाफ वारंट जारी हुआ है जिनके खिलाफ वारंट जारी हुआ उनके नाम सुरेश चंद्र शर्मा, रामवीर सिंह, राम ध्यान, स्वर्ण कुमार, लीलाधर, ह्मभिर सिंह , कुंवर पाल सिंह, बुद्धा सिंह, बुद्धि सिंह मोकम सिंह और बल्लभ सिंह है.



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