मुज्जफरनगर

मंत्री सुरेश राणा व विधायक संगीत सोम सहित 51 लोगो के मुकदमे शासन ने लिए वापस

Shiv Kumar Mishra
27 March 2021 10:03 AM GMT
मंत्री सुरेश राणा व विधायक संगीत सोम सहित 51 लोगो के मुकदमे शासन ने लिए वापस
x

जनपद मुज़फ्फरनगर में 2013 में हुए साम्प्रदायिक दंगो के मामले में थाना सिखेड़ा में दर्ज धारा 144 के उलंघन के मुकदमे में उत्तर प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा, सरधना के विधायक संगीत सोम, बिजनौर से पूर्व भाजपा सांसद भारतेंद्र सिंह साध्वी प्राची सहित 11 लोगो के खिलाफ चल रहे भड़काऊ भाषण देने मुकदमे को विशेष कोर्ट संख्या पांच (एमपी- एमएलए) ने वापस लेने की सहमति दे दी है।

थाना जानसठ क्षेत्र के गांव कवाल में 27 अगस्त 2013 को मलिकपुरा निवासी के ममेरे भाईयों सचिन और गौरव सहित 3 लोगो की हत्या के बाद जनपद में चले पंचायतो के दौर में जनपद धारा 144 लागू होने में बावजूद भी 7 सितंबर 2013 को नंगला मंदौड़ इंटर कालेज के मैदान में महापंचायत हुई थी। इस पंचायत के बाद ही जिले में दंगा भड़क गया था।

पुलिस ने सिखेड़ा थाने में महापंचायत में शामिल सुरेश राणा (अब गन्ना मंत्री), संगीत सोम विधायक सरधना, बिजनौर के पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह, साध्वी प्राची, श्यामपाल चेयरमैन आदि समेत 11 लोगो के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का मुकदमा दर्ज कराया था। प्रदेश सरकार ने गत वर्ष इस मुकदमे को वापस लेने की मंजूरी दी थी।

अभियोजन की ओर से कोर्ट में सीआरपीसी की धारा 321 के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि कोर्ट ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इस मुकदमे को वापस लेने की सहमति दे दी है।

Next Story