मुज्जफरनगर

पति सेक्स करने के लिए करता था पत्नी की अदला-बदली ,पुलिस ने पति और देवर के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज

Desk Editor
16 Aug 2022 7:26 AM GMT
पति सेक्स करने के लिए करता था पत्नी की अदला-बदली ,पुलिस ने पति और देवर के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज
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कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके पति और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक महिला ने अपने पति पर वाइफ स्वैपिंग ( सैक्स के लिए पत्नी की अदला-बदली) का इल्जाम लगाया है. कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके पति और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक महिला ने अपने पति पर वाइफ स्वैपिंग ( सैक्स के लिए पत्नी की अदला-बदली) का इल्जाम लगाया है.

कोर्ट के आदेश पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसके पति और देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. महिला का इल्जाम है कि दिल्ली में उसका पति उसे जबरन वाइफ-स्वैपिंग पार्टियों में ले जाता था और अपने ही भाई के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करता था. पीड़ित महिला ने मुजफ्फरनगर में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम की अदालत में अपनी शिकायत में बताया कि उसका पति एक कारोबारी के साथ जबरन ऐसी पार्टियों में उसे ले जाता था.

इंकार करने पर पति करता था पिटाई: पुलिस ने बताया कि महिला की शादी जून 2021 में हुई थी, जिसके बाद वह गुरुग्राम चली गई थी. यह उसकी दूसरी शादी थी. पीड़िता ने बताया कि अगर मैं पत्नियों की अदला-बदली कर यौन संबंध बनाने वाली पार्टियों में जाने से इनकार करती, तो मेरे पति मुझे बुरी तरह पीटते थे और मेरा यौन शोषण करते थे. पीड़िता ने बताया कि 24 अप्रैल को मैंने गुरुग्राम के एक पुलिस स्टेशन में पहुंचने की कोशिश की, लेकिन मुझे रास्ते में मेरे पति के भाड़े के गुंडों ने रोक लिया

. उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने इस बारे में किसी को बताया तो वे मुझे जान से मार देंगे. पुलिस ने संबंधित धाराओं में दर्ज किया मुकदमा: न्यू-मंडी थाने के थाना प्रभारी सुशील कुमार सैनी ने बताया कि हमने महिला के पति और देवर के खिलाफ दफा 376 (दुष्कर्म), 307 (हत्या की कोशिश), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाने की सजा), 504 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) और आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया है. यह घटना गुरुग्राम में हुई है, मामले को संबंधित पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

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