
नोएडा फूड पार्क मामले में बाबा रामदेव को इलाहाबाद हाईकोर्ट का नोटिस, 10 दिनों में मांगा जवाब

नोएडा: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा में फूड ऐंड हर्बल पार्क के लिए पेड़ काटे जाने के मामले में बाबा रामदेव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने बिना इजाजत के 6 हजार पेड़ों को काटने के मामले में रामदेव से 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा है।
नोेएडा में बन रहे फूड एंड हर्बल पार्क के लिए बगैर परमिशन के सैकड़ों पेड़ काटे जाने का आरोप लगाते हुए औसाफ समेत नौ लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने पूछा है कि किसकी इजाजत से हरे पेड़ काटे गए। पेड़ काटते वक्त सरकारी कर्मचारी और पुलिस कैसे मौजूद थी। उल्लेखनीय है कि तत्कालीन अखिलेश यादव की सरकार ने पिछले साल बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को फूड ऐंड हर्बल पार्क के लिए नोएडा के कादिलपुर और सिलका गांव में साढ़े चार हजार एकड़ जमीन दी थी। अखिलेश यादव ने पिछले साल एक दिसंबर को लखनऊ में पार्क का शिलान्यास भी किया था।




