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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी किया ऐसा आदेश, मच गया हड़कंप

नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को पुलिस कस्टडी में पेश करने का आदेश दिया है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ जारी किया ऐसा आदेश
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी के खिलाफ एक ऐसा जारी किया जिससे अधिकारीयों में हड़कंप मच गया है. दरअसल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रितु माहेश्वरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है. नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी को पुलिस कस्टडी में पेश करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सुनवाई में पेश नहीं होने को सिविल मिसकंडक्ट माना है. भूमि अधिग्रहण के एक मामले में उन्हें 4 मई को पेश हाईकोर्ट में उन्हें पेश होना था लेकिन वे अदालत देरी से पहुंची.

इतना ही नहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने गौतमबुद्ध नगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आदेश का अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में मुकदमा हारने के बावजूद नोएडा विकास प्राधिकरण ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया। जिसके खिलाफ किसान की ओर से अवमानना याचिका दायर की गई थी।

इस पर प्रयागराज उच्च न्यायालय ने रितु माहेश्वरी को खुद अदालत में हाजिर होने के आदेश दिए थे। इस मामले में गुरुवार को सुनवाई हुई तब नोएडा की मुख्य कार्यपालक अधिकारी रितु माहेश्वरी हाजिर नहीं हुईं। इस पर अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए नोएडा CEO के खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट जारी करदीया है।

Shiv Kumar Mishra
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