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नोएडा में PG मालिकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, प्राधिकरण के लीज़ कैंसिल करने के मंसूबे को लगा बड़ा झटका

Special Coverage News
23 Oct 2019 6:46 AM GMT
नोएडा में PG मालिकों को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, प्राधिकरण के लीज़ कैंसिल करने के मंसूबे को लगा बड़ा झटका
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नोएडा में चल रहे तमाम PG की लीज कैंसिल प्रकरण में नोयडा प्राधिकरण को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने प्राधिकरण द्वारा की जाने वाली कार्यवाही पर रोक लगादी है।हाईकोर्ट ने कहा कि PG कमर्शियल एक्टिविटीज में नही आते हैं।

हम आपको बता दें कि नोएडा में पिछले लंबे समय से तमाम सेक्टरों में करीब 2500 PG हाऊस चल रहे हैं जिसको लेकर प्राधिकरण और PG मालिक आमने- सामने आ गए हैं। प्राधिकरण ने लीज कैंसिल करने के नोटिस जारी किया था, वही इन PG में करीब 4 लाख युवक युवतियां विभिन्न राज्यों से आये हुए रहते हैं।

PG हाऊस से देश के विभिन्न भागों से आये पढ़ने वाले छात्रों को बड़ी राहत मिलती है। खास बात है कि प्राधिकरण ने तमाम इंस्टिट्यूट तो बनवा दिए हैं, लेकिन यहां पढ़नेवाले छात्रों के लिए आवास की सुविधा नहीं दी है।


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