पीलीभीत

उत्तर प्रदेश:पीलीभीत में 35 वर्षीय व्यक्ति के साथ नाबालिग लड़की की शादी के लिए 13 लोगो पर मामला दर्ज

Anshika
15 Jun 2023 3:57 PM GMT
उत्तर प्रदेश:पीलीभीत में 35 वर्षीय व्यक्ति के साथ नाबालिग लड़की की शादी के लिए 13 लोगो पर मामला दर्ज
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नाबालिग लड़की की शादी:पूरनपुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया है

नाबालिग लड़की की शादी:पूरनपुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने लड़की की मां को विश्वास में लेकर आरोपी व्यक्ति से उसकी बेटी की शादी कराने की साजिश रची.

पुलिस ने आज (15 जून) कहा कि 15 साल की लड़की की शादी 35 साल के व्यक्ति से करने के आरोप में पुलिस ने तेरह लोगों को नामजद किया है। जिन लोगों पर मामला दर्ज किया गया है उनमें लड़की की मां भी शामिल है।

पूरनपुर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराने वाले नाबालिग के पिता ने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने लड़की की मां को विश्वास में लेकर आरोपी व्यक्ति से उसकी बेटी की शादी कराने की साजिश रची. उन्होंने कहा कि 4 जून (रविवार) को उनकी बेटी की गुपचुप शादी भी हुई थी जिसमें उनकी पत्नी ही शामिल हुई थीं

उसके बाद उसकी बेटी को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया, जबकि उसकी पत्नी अपने माता-पिता के साथ रहने के लिए घर छोड़कर चली गई। पड़ोस में रहने वाली लड़की के चचेरे भाई ने चाइल्ड हेल्पलाइन के जिला समन्वयक निर्वाण सिंह से संपर्क कर घटना की जानकारी दी.

उन्होंने दावा किया कि आरोपी महिला ने पीड़िता और आरोपी के बीच लगातार मुलाकातें कराईं जिस दौरान उसने उसके साथ बार-बार बलात्कार किया और वह अपने बच्चे के साथ दो महीने की गर्भवती है। अपराध निरीक्षक उमेश कुमार यादव ने कहा,लड़की को बचाया जाएगा और यह पता लगाने के लिए मेडिकल जांच के लिए भेजा जाएगा कि वह गर्भवती है या नहीं।

उन्होंने कहा,पीड़िता को सीआरपीसी की धारा 164 के तहत उसका बयान दर्ज करने के लिए अदालत में पेश किया जाएगा, ताकि यह पुष्टि हो सके कि आरोपी व्यक्ति ने उसके साथ बलात्कार किया था।

यादव ने आगे कहा,हमने बाल विवाह निषेध अधिनियम की धारा 9, 10 और 11 के तहत लड़की की मां, आरोपी महिला, आरोपी व्यक्ति और नाबालिग लड़की की शादी में शामिल होने वाले 10 अन्य लोगों सहित 13 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

चूंकि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में लड़की की गर्भावस्था का उल्लेख नहीं किया है, इसलिए उसकी मेडिकल रिपोर्ट और अदालत के बयानों के आधार पर प्राथमिकी में बलात्कार की धाराएं जोड़ी जाएंगी।

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