प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग जोड़े को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता, अगर कोई धमकाए तो पुलिस सुरक्षा दे!

Arun Mishra
7 Sep 2023 6:20 AM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बालिग जोड़े को साथ रहने की पूरी स्वतंत्रता, अगर कोई धमकाए तो पुलिस सुरक्षा दे!
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कोर्ट ने कहा, माता पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो अलग जाति या धर्म के हों।

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि बालिग जोड़े को साथ रहने की स्वतंत्रता है। कोर्ट ने कहा, माता पिता सहित किसी को भी उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, भले ही वो अलग जाति या धर्म के हों। जस्टिस सुरेंद्र सिंह की सिंगल बेंच ने ये आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा, बालिग जोड़े को लिव-इन रिलेशनशिप में रहने पर यदि कोई परेशान करता है या धमकाता है, तो उसके अर्जी देने पर पुलिस कमिश्नर सुरक्षा प्रदान करें। बालिग जोड़े को अपनी पसंद से साथ रहने या शादी करने की पूरी स्वतंत्रता है और उसके इन अधिकारों में हस्तक्षेप अनुच्छेद 19 और 21 का उल्लंघन होगा।

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