प्रयागराज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्दोष लोगों को रेप और एससी-एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमों में फंसाकर वसूली करने वाले गेंग की होगी सीबीआई जांच

Shiv Kumar Mishra
19 Aug 2022 5:58 AM GMT
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्दोष लोगों को रेप और एससी-एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमों में फंसाकर वसूली करने वाले गेंग की होगी सीबीआई जांच
x

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्दोष लोगों को रेप और एससी-एसटी एक्ट के फर्जी मुकदमों में फंसाकर उनसे रकम वसूलने वाले प्रयागराज जिले में गैंग का पता लगाने के लिए सीबीआई जांच करने का आदेश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने के बाद दिया। कोर्ट ने सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश को निर्देश दिया कि सीबीआई इस मामले में 20 अक्तूबर तक प्रारंभिक जांच कर अपनी रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में प्रस्तुत करे। इस दौरान इन मामलों से जुड़े किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं करने का निर्देश भी दिया है।

गैंग के बारे कोर्ट के सामने पूरी सूची प्रस्तुत की गई जिसमें सबसे ज्यादा मुकदमे मऊआइमा क्षेत्र मैं एक ही तरीके के दर्ज हुए । हाईकोर्ट बार की ओर से अध्यक्ष आरके ओझा, वरिष्ठ अधिवक्ता जीएस चतुर्वेदी और अमरेंद्र नाथ सिंह आदि भी सुनवाई के दौरान उपस्थित रहे।

Next Story