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राम जन्म भूमि परिसर में हुए आतंकी हमले के 4 साजिशकर्ताओं को आजीवन कारावास की सज़ा,एक आरोपी दोषमुक्त

शशांक मिश्रा
5 जुलाई 2005 को रामजन्म भूमि थाना अंतर्गत राम जन्म भूमि परिसर में आतंकी हमला कर बैरिकेटिंग को विस्फोट से उड़ाने वाले 5 आतंकियों सहित दो जनता के लोगों के मारे जाने के बाद उक्त घटना के साजिशकर्ताओं को पुलिस ने जम्मू से ढूंढ निकाला था।घटना स्थल पर एक आतंकी के पास से बरामद बिना सिम के मोबाइल को सर्विलांस पर लगाने पर एक नम्बर का खुलासा हुआ था। जो जम्मू के शहजान की दुकान से नसीम ने खरीदा था जिसे अज़ीज़ ने वेरीफाई किया था,जांच में कड़ी से कड़ी मिलती गई और आशिक़ इक़बाल उर्फ फारूक जो शकील की सूमो का ड्राइवर था, फिर सूमो मालिक शकील का भी खुलासा हो गया,साथ ही सहारनपुर के डॉक्टर इरफान भी प्रकाश में आ गये।
उक्त प्रकरण की एफआईआर पी ए सी कमांडेंट कृष्ण चंद्र ने लिखाई थी,पहले मामला फैज़ाबाद में चला लेकिन बाद में उच्च न्यायालय के निर्देश पर 8 दिसंबर 2006 को इलाहाबाद ट्रांसफर हो गया और सुरक्षा कारणों से पूरा ट्रायल केंद्रीय कारागार नैनी में चलाया गया,अभियोजन की ओर से कुल 63 गवाह पेश किए गए अब तक 7 जजों ने इस मुकद्दमे की सुनवाई की इसके पूर्व पीठासीन अधिकारी ने तो कई बार फैसले की तारीख भी निश्चित की लेकिन निर्णय भी टलता गया।
आखिर 13 साल बाद विशेष जज एस सी/ एस टी दिनेश चंद ने आज जेल में 4 आरोपियों डॉक्टर इरफान,आशिक़ इक़बाल उर्फ फारूक,मो0नसीम,तथा शकील को आतंकी हमले का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई साथ ही चारों आरोपियों पर दो लाख 40 हज़ार रुपये अर्थदण्ड भी लगाया। एक आरोपी जिसने नसीम को सिम खरीदने में वेरीफाई किया था उसके विरुद्ध कोई साक्ष्य न होने पर दोषमुक्त कर दिया ,सरकार की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरि ने पक्ष रखा।




