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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा की पूर्व विधायक विजमा यादव की कोर्ट में हाजिर होने की अवधि बढ़ाने से इन्कार कर दिया है और याचिका खारिज कर दी है. यह आदेश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा ने दिया है. विजमा यादव पर डकैती व लूटपाट के आरोप में कोर्ट में केस चल रहा है. कोर्ट ने उन्हें कोर्ट में समर्पण करने का समय देते हुए राहत दी थी. आदेश का पालन नहीं किया गया और फिर से समर्पण अवधि बढ़ाने की याचिका दाखिल की थी.
याचिका खारिज कर कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया है. इससे पहले कोर्ट ने 23 फरवरी 2018 को झूसी के दरोगा पद्माकर राय सहित 11 आरोपियों को चार हफ्ते में समर्पण करने का निर्देश देते हुए इनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट पर रोक लगा दी थी, जिसका पालन नहीं किया गया.
मालूम हो कि 29 जून 2005 को विजमा ने साथियो के साथ शशि देवी के छतनाग वाले मकान मे आग लगा दी और सामान लूट ले गईं. 30 जून को भी दूसरे मकान मे लूटपाट की. शशि देवी ने विजमा व 11 अन्य पर 140 बोरा अनाज जला देने व 6 दिन तक कानून के विपरीत थाने मे बैठाये रखने का आरोप लगाते हुए इस्तगासा दायर किया है.




