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- ज्योति मौर्य की जेठानी...
ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा ने ससुराल वालों पर करवाई थी एफआईआर, जाने क्यों?
Prayagraj News: पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद लगातार लाइमलाइट में बना हुआ है। आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति मौर्य के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगाए हैं।जिसकी जांच चल रही है। इसी बीच आलोक मौर्य के परिवार को बड़ी राहत मिली है।
Jyoti maurya case:बताया जा रहा है कि आलोक मौर्य के परिवार को यह राहत ज्योति मौर्य केस में नहीं बल्कि ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य के केस में मिली है.कहा जा रहा है कि पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने आलोक मौर्य के परिवार के ऊपर घरेलू हिंसा और दहेज के लिए आरोप लगाए थे और इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई थी। शुभ्रा के पति विनोद मौर्य समेत ससुराल पक्ष के 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था जिसमें आलोक मौर्य का नाम भी शामिल था।अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आलोक के परिवार को थोड़ी राहत दी है और कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने इस केस को मध्यस्थता केंद्र में भेज दिया है.
ज्योति मौर्य केस के बाद शुभ्रा ने भी लगा दिए थे।आरोप
दरअसल आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच विवाद पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी ज्योति पर आरोप लगाया था कि ज्योति को पढ़ाने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की थी और पैसों का इंतजाम किया था। मगर जब ज्योति अधिकारी बन गई तो उन्होंने अपने पति आलोक से संपर्क तोड़ दिया और उनका अफेयर एक अलग अधिकारी से हो गया।
इसी के साथ आलोक ने ज्योति पर यह भी आरोप लगाया था कि ज्योति उन्हें जान से मारना चाहती है।आलोक ने ज्योति के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया था दूसरी तरफ ज्योति ने भी आलोक पर दहेज का केस करवाया था। फिलहाल दोनों का तलाक केस कोर्ट में चल रहा है। ज्योति मौर्य के ऊपर गृह विभाग जांच कर रहा है
अब इस केस के बीच ही ज्योति मौर्य की जेठानी शुभ्रा मौर्य ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था।शुभ्रा मौर्य की शादी विनोद मौर्य से 19 नवंबर 2009 को हुई थी और दोनों के दो बच्चे भी हैं शुभ्रा 2015 से शिक्षिका हैं.
शुभ्रा ने अपनी जेठानी के पति विनोद मौर्य, ससुर राम मुरारी, सास लीलावती, जेठ अशोक मौर्य, जेठानी प्रियंका मौर्य, देवर आलोक मौर्य के खिलाफ केस दर्ज करवाया था. इस केस को ससुराल वालों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. अब न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी और न्यायमूर्ति अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने इस मामले में उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।