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UP पुलिस-दरोगा भर्ती 2016 का चयन परिणाम रद्द, HC ने नये सिरे से लिस्ट जारी करने का दिया आदेश
प्रयागराज : उत्तर प्रदेश पुलिस-दरोगा भर्ती 2016 का चयन परिणाम रद्द कर दिया गया है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नये सिरे से सिलेक्ट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने सेलेक्ट लिस्ट को यूपी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सर्विस रूल 2015 को विपरीत बताया. पुलिस भर्ती बोर्ड ने 28 फरवरी 2019 को सिलेक्ट लिस्ट जारी किया था. लिस्ट में 2181 अभ्यर्थियों को सिलेक्ट किया गया था.
967 अभ्यर्थियों को नॉन सिलेक्टेड और 3266 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में फेल बताया था. लिखित परीक्षा में फेल अभ्यर्थियों ने सेलेक्ट लिस्ट को चुनौती दी थी. अतुल कुमार द्विवेदी और अन्य सहित कई याचिकाएं इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी. 17 जून 2016 को 2707 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था. सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट मामले की सुनवाई कर रही थी. जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस सुनीत कुमार की खंडपीठ ने आदेश दिया.
बता दें कि अगस्त में ही इसी दरोगा भर्ती 2016 के एक अभ्यर्थी शोभित प्रजापति को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिली थी. उच्च न्यायालय ने उसको मेडिकल टेस्ट के आधार पर फेल करने का आदेश रद्द कर दिया था. कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा था कि मेडिकल टेस्ट के आधार पर अभ्यर्थी को फेल नहीं माना जाएगा. लिखित, साक्षात्कार और शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी को मेडिकल टेस्ट के आधार पर फेल नहीं किया जा सकता. भानू प्रताप राजपूत केस में दिये फैसले का हवाला देते हुए कोर्ट ने आदेश दिया था.