रामपुर

आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका, पीएम मोदी के खिलाफ दिए बयान में दोषी करार

Shiv Kumar Mishra
27 Oct 2022 8:59 AM GMT
Azam Khan News : आजम खान को बड़ा झटका, आज नहीं ले पाएंगे विधायक पद की शपथ उधर सांसद से दे दिया है इस्तीफा
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आजम खान 

सपा नेता आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने दिया दोषी करार, कुछ देर सुनाई जाएगी सजा

रामपुर : सपा नेता आज़म खान की हेट स्पीच मामले में दोषी करार दे दिया है। अब दोष दिए जाने के बाद फिलहाल उनकी विधायकी पर भी संकट खड़ा हो गया है। सपा विधायक आज़म खान की विधायकी पर संकट खड़ा हो गया जब रामपुर की MP/MLA कोर्ट आज़म खान की हेट स्पीच मामले में उन्हे दोषी करार होने का फ़ैसला सुना दिया है। आज़म खां पर 2019 के लोकसभा चुनाव में PM मोदी और DM रामपुर के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप लगा है। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिलहाल मामला कोर्ट के हाथ में है अगर उन्हे इस केस मे सजा होती है तो उनकी विधायकी भी खत्म हो जाएगी। पिछले चुनाव में बेटे की विधायकी चली गई थी।

रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। अदालत ने अभी कुछ देर पहले ही आजम खान को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया और दोपहर के बाद किसी भी वक्त सपा नेता आजम खां को सजा सुनाई जा सकती है। मालूम हो कि इस मामले में रामपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी ने भी आजम खां के खिलाफ अदालत में गवाही दी है।

इसको लेकर पिछली तारीख पर ही को दोनों ही पक्षों के ओर से सुनवाई पूरी हो गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने 27 अक्टूबर को अगली तारीख तय की थी।दरअसल, रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है। ये मामले 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ है। तब कथित रूप से आजम खान ने रामपुर की मिलकर विधानसभा में एक चुनावी भाषण दिया था।

उनपर आरोप है कि इस दौरान आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियां की थी। जिसपर रामपुर के मिलक थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी।क्या बोले आजम खान के अधिवक्ता?इस एफआईआर दर्ज होने के बाद इस केस की सुनवाई रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। जिसको लेकर अब 27 अक्टूबर को फैसला आएगा।

इस मामले में आजम खान के ओर से अधिवक्ता विनोद शर्मा ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को हमने पूरी बहस कर ली थी कि जितने भी भाषण हैं, यह हमारे भाषण नहीं है। आजम खान के अधिवक्ता ने बताया कि यह सब फर्जी तरीके से बनाए गए हैं और यह भाषण साबित भी नहीं है। अदालत में विपक्ष अपना केस अदालत में साबित नहीं कर पाया है। उनके जवाब में भी हमने जो पॉइंट उठाए थे। वह उसका स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए जिसके वजह से कहीं से कुछ साबित नहीं कर पाया है। उन्होंने हेट स्पीच के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह पूरा सपा विधायक के खिलाफ राजनीति के कारण फर्जी मुकदमा तैयार किया गया है।

लेकिन अब कोर्ट ने उन्हे दोषी करार दे दिया गया है। कुछ देर मे उनकी सजा का ऐलान हो जाएगा।

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