उत्तर प्रदेश

ऐसा क्यों! नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, नहीं कर सकेंगे ये काम

सुजीत गुप्ता
10 July 2021 8:32 AM GMT
ऐसा क्यों! नोएडा में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू, नहीं कर सकेंगे ये काम
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अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है।

गौतमबुद्ध नगर। कोरोना महामारी की दूसरी लहर की रफ्तार अब धीरे धीरे कम होती जा रही है लेकिन अभी भी कोरोना से बचा नही जा सकता है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सरकार ने कई नियम बना चुंकी है ऐसे में अब दिल्ली से सटे गौतमबुद्ध नगर जिले में 30 अगस्त तक धारा 144 लागू की गई है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

अपर पुलिस उपायुक्त श्रद्धा पांडे ने बताया कि जुलाई और अगस्त में सावन, शिवरात्रि, बकरीद, स्वतंत्रता दिवस, मोहर्रम, रक्षाबंधन और जन्माष्टमी जैसे बड़े त्योहारों को देखते हुए संक्रमण के प्रसार को रोकने और असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था को भंग किए जाने की आशंका के चलते गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू की गई है।

उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन में चिकित्सा सेवाओं तथा आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। किसी प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, खेल,मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक उत्सव से संबंधित अन्य सभाएं करना है तो इसके लिए आपको अनुमति लेनी होगी शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्तियों की उपस्थिति मान्य होगी। मेट्रो, बस और कैब 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगी।

उन्होंने बताया कि ऑटो में चालक के साथ दो लोग, बैट्री वाले ई-रिक्शा में चालक सहित तीन लोग और चार पहिया वाहन में चार व्यक्तियों से ज्यादा नहीं बैठ सकते। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर शेष स्थानों, धर्म स्थलों में एक बार में एक स्थान पर 50 से अधिक श्रद्धालु नहीं जा सकेंगे। मॉल, रेस्टोरेंट, होटल के अंदर सप्ताह में पांच दिन सुबह सात बजे से रात नौ बजे तक क्षमता से 50 प्रतिशत ही लोगों को आने की अनुमति होगी।

श्रद्धा पांडे ने कहा कि मिठाई की दुकानों, फास्ट फूड की दुकानों में खड़े होकर या बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। स्कूल, कॉलेज तथा शिक्षण संस्थान शिक्षण कार्य के लिए नहीं खोले जा सकेंगे। शादी-बारात में किसी भी व्यक्ति द्वारा हर्ष फायरिंग नहीं की जाएगी, कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के अनशन, धरना-प्रदर्शन नहीं कर सकेगा। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के किसी प्रकार का जुलूस नहीं निकाल सकेगा और ना ही चक्का जाम कर सकेगा। उन्होंने बताया कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।



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