शामली

किशोरी के साथ दुराचार के आरोपी को आजीवन कारावास,अपर जिला-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी ठहराया

Shiv Kumar Mishra
21 April 2022 4:39 AM GMT
किशोरी के साथ दुराचार के आरोपी  को आजीवन कारावास,अपर जिला-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी ठहराया
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शामली में 30 सितम्बर 2018 को आर्दश मंडी थाना क्षेत्र के एक गांव से एक मुजरिम साढे 17 वर्षीय किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) ने आरोपी को दोषी ठहराया है। दोषी को आजीवन कारावास और 60 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान, विशेष लोक अभियोजक पुष्पेद्र मलिक, कोर्ट मोहर्रिर पवन कुमार व सोहनवीर ने संयुक्त रूप से जानकारी देते हुए बताया कि आदर्शमंडी थाने पर एक गांव निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। बताया था कि 30 सितंबर 2018 को शाम करीब सात बजे शामली के मोहल्ला नाला पट्टी निवासी अरविंद उर्फ मोटा पुत्र रविंद्र उर्फ भूरा उसकी साढ़े 17 वर्षीय बेटी को बहला-फुसलाकर साथ ले गया। एक सप्ताह बाद पुलिस ने किशोरी को बरामद कर लिया और आरोपी को जेल भेज दिया था। मामले में किशोरी के मेडिकल और बयानों के आधार पर दुष्कर्म की धारा तथा पॉक्सो एक्ट में इजाफा कर दिया गया।

सुनवाई कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) मुमताज अली के यहां हुई। कोर्ट के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए। बुधवार को कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने और पत्रावलियों का अवलोकन करने के पश्चात अरविंद उर्फ मोटा को दोषी ठहराया। इसके बाद दोषी को आईपीसी की धारा 363 में छह वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 366 में दस वर्ष की सजा व दस हजार रुपये का जुर्माना, धारा 376 व पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास तथा 40 हजार रुपये के जुर्माना की सजा सुनाई है।

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