सीतापुर

सीतापुर जेल में आजम खान क्या खाया और कितने घंटे की नींद ली खबर आई सामने

Sujeet Kumar Gupta
2 March 2020 8:27 AM GMT
सीतापुर जेल में आजम खान क्या खाया और कितने घंटे की नींद ली खबर आई सामने
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धोखाधड़ी के मामले में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने 26 फरवरी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

सीतापुर। समाजवादी पार्टी मे अपना रसूख रखने वाले सांसद और सपा के वरिष्‍ठ नेता आजम खान इस समय सीतापुर परिवार से संग जेल में बंद है वही अब खबर सामे आई है की आजम खान ने रविवार को सीतापुर जेल में महज 4 घंटे ही सो पाए. उन्‍हें रात के खाने में दाल-रोटी और सब्‍जी दी गई, लेकिन उन्होंने सिर्फ दाल-रोटी ही खाया।

रामपुर की अदालत में पेशी के बाद आजम खान को परिवार संग सीतापुर जेल लाया गया था. जानकारी के मुताबिक, सपा सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्‍दुल्‍ला को रातभर नींद नहीं आई. दोनों ने रविवार सुबह तकरीबन 5 बजे नमाज अता की. मालूम हो कि आजम खान और अब्‍दुल्‍ला आजम को सुरक्षा बैरक और तजीन फातमा को महिला बैरक में रखा गया है।

उत्तर प्रदेश के रामपुर कोर्ट में शुक्रवार को सपा सांसद आजम खान उनकी पत्नी और सपा विधायक तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला को सीतापुर जेल में ट्रांसफर किए जाने के मामले की सुनवाई हुई. एडीजे-6 की कोर्ट ने रामपुर जेल अधीक्षक से जेल ट्रांसफर को लेकर नोटिफिेकेशन की हार्ड कॉपी मांग ली है. साथ ही कोर्ट ने मामले में जेल अधीक्षक को आजम खान और उनके परिवार को शनिवार को कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था, लेकिन शासन की तरफ से सरकारी वकील ने भी इस मसले पर अर्जी लगाते हुए बहस के लिए कोर्ट से समय मांगा. इस पर कोर्ट ने उन्हें 3 मार्च का समय दिया है।

धोखाधड़ी के मामले में रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम ने 26 फरवरी को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने तीनों को 2 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आजम खान अपने बेटे अब्दुल्ला के दो जन्म प्रमाण बनाने समेत कई अन्य मामलों में कोर्ट में पेश हुए थे। इससे पहले बार-बार के आदेश से लेकर मुनादी तक कराने के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर स्पेशल कोर्ट ने 25 फरवरी को सीआरपीसी की धारा-83 के तहत संपत्ति कुर्क करने के आदेश जारी किया था।

दराअसल भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज कोतवाली में मोहम्मद आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तजीन फातिमा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें आरोप लगाया था कि अनुचित लाभ लेने के लिए सपा सांसद आजम खां और उनकी पत्नी तजीन फातिमा ने बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए। यह मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इस मुकदमे में सम्मन के बाद भी हाजिर न होने पर पूर्व में आजम खां, डॉ. तजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे।

दिसंबर में इस मामले में तीनों के खिलाफ धारा 82 की कार्रवाई करते हुए नोटिस जारी की गई थी। जिसका पालन करते हुए जनवरी में पुलिस ने शहर में मुनादी कराई और कुर्की से पहले की औपचारिकता की। साथ ही आजम के आवास पर कोर्ट के नोटिस चस्पा कराए गए। मंगलवार को इस केस की सुनवाई हुई।

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