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किशोरी से दुष्कर्म एवं हत्या में आरोपियों की जमानत खारिज, 31 वर्षों से केस ट्रायल से भागता रहा आरोपी
किशोरी को बहलाकर भगाने व दुष्कर्म के मामले में 31 वर्षों से विचारण में सहयोग न कर रहे आरोपी की जमानत एडीजे चतुर्थ की अदालत ने खारिज कर दी है,वहीं एडीजे द्वितीय की अदालत ने एक हत्यारोपी की जमानत नमंजूर कर दी है।
पहला मामला कुड़वार थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर किशोरी को बहलाकर भगा ले जाने एवं उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में आरोपी मुनव्वर व राजकुमार समेत अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ। इस मामले में पुलिस ने तफ्तीश पूरी कर आरोप पत्र दाखिल किया। मामले में राजकुमार फिर भी फरार रहा,शेष आरोपी हाजिर हुए,जिनके खिलाफ विचारण चला आैर वह दोष सिद्ध भी हुए,लेकिन राजकुमार 31वर्षों से भागा-भागा फिरता रहा। राजकुमार के जरिये ट्रायल में कोई सहयोग नहीं किया गया। इस मामले में एडीजे चतुर्थ की अदालत ने गैर हाजिर रहने पर राजकुमार के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जिसे निरस्त कराने के लिए राजकुमार की तरफ से अदालत में अर्जी पड़ी।
बचाव पक्ष ने विचारण में सहयोग का विश्वास दिलाते हुए जमानत की मांग की,वहीं शासकीय अधिवक्ता रमेश चंद्र सिंह ने आरोपी को जमानत पर रिहा करने पर फिर से भाग जाने एवं उससे केस का विचारण बाधित होने का तर्क रखते हुए जमानत पर विरोध जाहिर किया । उभय पक्षों को सुनने के पश्चात सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार शुक्ला ने आरोपी राजकुमार की जमानत के लिए पर्याप्त आधार न पाते हुए अर्जी खारिज कर दी है।
दूसरा मामला बल्दीराय थाना क्षेत्र से जुड़ा है। जहां पर हुई हत्या के मामले में आरोपी शिवकुमार की तरफ से जमानत अर्जी एडीजे द्वितीय की अदालत में प्रस्तुत की गयी। जिस पर सुनवाई के पश्चात सत्र न्यायाधीश प्रशांत मिश्र ने आरोपी शिवकुमार की जमानत खारिज कर दी।