वाराणसी

नाविकों के संग वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट एवं जिला प्रशासन की बड़ी बैठक! नियम तोड़ने पर निरस्त होगा लाइसेंस...

Gaurav Maruti Sharma
28 Nov 2022 10:26 AM GMT
नाविकों के संग वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट एवं जिला प्रशासन की बड़ी बैठक! नियम तोड़ने पर निरस्त होगा लाइसेंस...
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नाविकों के संग वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट एवं जिला प्रशासन की बड़ी बैठक! नियम तोड़ने पर निरस्त होगा लाइसेंस...

वाराणसी में बीते दिनों जो नाव हादसा हुआ था। उसको वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट एवं जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से कड़ा संज्ञान लिया है। आज वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों, जिला प्रशासन, जल पुलिस के द्वारा संयुक्त रुप से नाविकों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में नाविकों को स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हुए कहा गया कि बुधवार (30 नवंबर) के यदि सुबह 10:00 बजे के बाद से बिना सुरक्षा मानको का पालन करते नौका संचालन होते पाया जाता हैं। तो सम्बंधित का लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा और मुकदमा भी पंजीकृत किया जाएगा।

इस बैठक में डीसीपी काशी आर.एस. गौतम, एसीपी दशाश्वमेध अवधेश कुमार पांडे, एसीपी भेलूपुर प्रवीण सिंह, जल पुलिस प्रभारी मिथिलेश यादव सहित तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा शहर भर के लगभग 100 से ऊपर नाभिक इस बैठक में भाग लिए।


ये हैं दिशा निर्देश..

1. पुलिस उपायुक्त काशी जोन महोदय द्वारा गोष्ठी में उपस्थित समस्त नाविकों को यह निर्देश दिया गया। कि नगर निगम द्वारा लाइसेंस में निर्गत क्षमता के अनुसार ही नाव में लोगों को बैठायेंगे तथा अपने- अपने नाव की निर्धारित क्षमता का बोर्ड लगायेंगे।

2. पुलिस उपायुक्त काशी- जोन महोदय द्वारा नाविकों को निर्देश दिया गया कि नाव पर सुरक्षा के दृष्टि से सभी जीवन रक्षक उपकरण उपलब्ध रखेगें। (जैसे-लाईफ जैकेट, टार्च, रस्सा, लाउड हेलर आदि) 3. पुलिस उपायुक्त काशी- जोन महोदय द्वारा नाविकों को निर्देश दिया गया कि कोई भी नाविक नशे की हालत में नाव का परिचालन नहीं करेगा तथा नाव पर किसी भी प्रकार का नशे का सामान नहीं रखेगा।

4. सभी नाविक अपना-अपना पहचान पत्र साथ में रखेंगे।

5. गोष्ठी में उपस्थित समस्त अधीनस्थ नियुक्त अधिकारी / कर्मचारिगण को उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु समुचित रूप से निर्देशित किया गया तथा यह भी बताया गया कि यदि किसी नाव संचालक द्वारा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो उक्त के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित की जाए।

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