वाराणसी

ज्ञानवापी केस पर मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना

Gaurav Maruti Sharma
17 Nov 2022 10:33 AM GMT
ज्ञानवापी केस पर मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना
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ज्ञानवापी केस पर मुस्लिम पक्ष को झटका, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की अर्जी को सुनवाई योग्य माना



ज्ञानवापी मामले में आदि विश्वेश्वर महादेव के पूजा पाठ को लेकर मामले में आज फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। जज महेंद्र पांडे के अदालत ने इस मामले की पोषणीयता पर सुनवाई करते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना है और मसाजिद कमेटी की याचिका खारिज कर दिया है। इस फैसले पर विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन ने इसे हिंदू धर्म के लिए एक बड़ी जीत करार दिया है।

ज्ञानवापी मामले में कोर्ट कमिशन कार्यवाही के दौरान मई 2022 एक तथाकथित रूप से शिवलिंग मिला था। इस मामले में याचिकाकर्ता राखी सिंह ने उसी शिवलिंग के पूजा-पाठ को लेकर वाराणसी फास्ट ट्रैक कोर्ट के सिविल जज महेंद्र पांडे की अदालत में याचिका लगाई थी। इस याचिका का अंजुमन इंतजामया कमेटी ने पुरजोर विरोध किया था। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था आज इस मामले में अदालत में फैसला सुनाते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना है वह अंजुमन इंतजाम या कमेटी की सीआरपीसी 7/11 की याचिका को खारिज कर दिया है।


फैसला आते ही विश्व वैदिक सनातन संघ के संतोष सिंह ने इसे हिंदू धर्म की एक बड़ी जीत करार दिया है उन्होंने कहा कि इस मामले में लगातार दूसरे लोगों द्वारा साजिश की जा रही थी कल इस मामले में एक याचिका भी लगाया गया जबकि वह लोग दूर-दूर तक इस मामले से उनका किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। इस फैसले पर वकील अनुपम द्विवेदी ने कहा कि आज फास्ट ट्रेक कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। आदि विश्वेश्वर महादेव शिवलिंग के पूजा पाठ को लेकर याचिका को सुनवाई योग्य माना है। यह हम लोगों के लिए एक बड़ी जीत है और पहला कदम भी। वही इस मामले में अंजुमन इंतजामया कमेटी की ओर से वकील रईस अंसारी ने बताया कि हम अदालत के फैसले को पड़ेंगे और उसके खिलाफ उचित न्यायालय में अपील करेंगे।





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