कोलकाता

IIT छात्र फैजान अहमद के शव को कब्र से निकालकर दोबारा होगा पोस्टमार्टम: हाईकोर्ट का आदेश

Arun Mishra
26 April 2023 8:20 AM GMT
IIT छात्र फैजान अहमद के शव को कब्र से निकालकर दोबारा होगा पोस्टमार्टम: हाईकोर्ट का आदेश
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फैजान अहमद का शव पिछले साल 14 अक्टूबर को संस्थान के छात्रावास के एक कमरे से मिला था.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के छात्र फैजान अहमद के शव का फिर से पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है. कलकत्ता हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि दफ़न शव को कब्र से निकालकर कोलकाता लाया जाए और उसका पोस्टमार्टम किया जाए. फैजान अहमद का शव पिछले साल 14 अक्टूबर को संस्थान के छात्रावास के एक कमरे से मिला था.

कॉलेज प्रशासन ने इसे आत्महत्या का मामला बताया था. लेकिन अहमद के परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है. वहीं कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि दूसरी बार पोस्टमार्टम "सच्चाई तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है".

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा ने कहा, "पीड़ित के शव को असम में मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार दफनाया गया है. पीड़ित फैजान अहमद के शव को खोदकर निकालने का आदेश दिया जाता है." मामले में जांच अधिकारी असम पुलिस के साथ समन्वय करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि शव या अवशेषों को बाहर निकाला जाए, राज्य पुलिस द्वारा कोलकाता लाया जाए और नए सिरे से पोस्टमार्टम किया जाए." कोर्ट ने कहा कि छात्र के परिवार ने शव को कब्र से बाहर निकालने की सहमति दी थी.

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