पश्चिम बंगाल

पत्नी ने पति को कहा निकम्मा तो बन सकता है तलाक का आधार, कोलकाता हाईकोर्ट का अहम फैसला

Satyapal Singh Kaushik
9 April 2023 1:00 PM GMT
पत्नी ने पति को कहा निकम्मा तो बन सकता है तलाक का आधार, कोलकाता हाईकोर्ट का अहम फैसला
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इसके अलावा कोलकाता उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अगर पत्नी अपने पति पर माता-पिता से अलग होने के लिए जोर डालती है या ऐसा कोई काम करती जिससे पति को माता-पिता से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़े, तो भी तलाक के लिए सुनवाई की जा सकती है।

अब पति को निकम्मा कहना पत्नी को पड़ सकता है भारी, बन सकता है तलाक का आधार, ऐसा हम नहीं, कोलकाता हाई कोर्ट का निर्णय कह रहा है।

पत्नी अपने पति पर माता-पिता से अलग होने का दबाव नहीं डाल सकती

अगर कोई पत्नी अपने पति को निकम्मा-कायर और बेरोजगार कहती है, तो यह तलाक का आधार बन सकता है. इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अगर पत्नी अपने पति पर माता-पिता से अलग होने के लिए जोर डालती है या ऐसा कोई काम करती जिससे पति को माता-पिता से अलग होने के लिए मजबूर होना पड़े, तो भी तलाक के लिए सुनवाई की जा सकती है. इसके अलावा ये तलाक के लिए बेस बन सकता है।

पति को मानसिक प्रताड़ना देना भी तलाक का है आधार

न्यायमूर्ति सोमेन सेन और न्यायमूर्ति उदय कुमार की बेंच ने एक फैसले पर सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय समाज में शादी के बाद बेटा अपने माता-पिता के साथ रहता है जो कि एक आम बात है. अगर शादी के बाद किसी शख्स को उसकी पत्नी परिवार से अलग रहने का दबाव बनाती है और उसके पीछे कोई उचित कारण नहीं मिलता है तब पति इस आधार पर तलाक की अर्जी डाल सकता है. इसके अलावा पति को मानसिक प्रताड़ना देना भी तलाक का कारण बन सकता है।

Satyapal Singh Kaushik

Satyapal Singh Kaushik

न्यूज लेखन, कंटेंट लेखन, स्क्रिप्ट और आर्टिकल लेखन में लंबा अनुभव है। दैनिक जागरण, अवधनामा, तरुणमित्र जैसे देश के कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान में Special Coverage News में बतौर कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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