लालू प्रसाद यादव को झारखंड हाईकोर्ट ने दी जमानत

Update: 2019-07-12 09:22 GMT

पटना। चारा घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जमानत मिल गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने 50 हजार के निजी मुचलके पर लालू को जमानत दी। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को पासपोर्ट जमा करने को भी कहा है। लालू को देवघर कोषागार से अवैध निकासी के मामले में यह जमानत मिली है। बता दें कि चारा घोटाले के अलग-अलग मामलों में लालू यादव जेल की सजा काट रहे हैं। वह 23 दिसंबर 2017 से रांची जेल में हैं। फिलहाल खराब स्वास्थ की वजह से लालू रांची के RIMS अस्पताल में भर्ती हैं। 

चारा घोटाला मामले में 5 जुलाई को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान राहत नहीं मिली थी। जिसको लेकर लालू यादव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जुलाई निर्धारित की थी। इसी साल 29 मई को रांची की एक विशेष अदालत ने करोड़ों रुपये के चारा घोटाला मामले में 16 आरोपियों को दोषी ठहराया था और उन्हें तीन से चार वर्षों की सजा सुनाई। सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा को इसी मामले में 2013 में दोषी ठहराया था। 

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