शिवहर में 8 वर्षीय लड़की से बलात्कार मामले में आरोपी कलाम अंसारी को आजीवन कारवास की सजा
पटना (:न्यूज़ डेस्क) बिहार के शिवहर कोर्ट ने 48 दिनों में फैसला सुनाते हुए दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।शिवहर व्यवहार न्यायालय के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश त्रिभुवन नाथ की अदालत ने एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ बलात्कार मामले को लेकर मात्र 48 दिनों के भीतर अभियुक्त कलाम अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है।
हिरम्मा थाना क्षेत्र के ग्राम रेवासी निवासी नंदलाल साह पिता हरि किशोर साह के द्वारा हिरम्मा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी कि उनकी 8 वर्षीय पुत्री के साथ ग्राम रामपुर निवासी 60 वर्षीय कलाम अंसारी के द्वारा बलात्कार किया गया था, घटनास्थल से ही अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था।
इस बाबत हिरम्मा थाना काण्ड सं-21/19 दिनांक 11 जुन 2019 को प्राथमिकी दर्ज किया गया था, बाद में महिला थाना में फॉरवर्ड कर दिया गया था।
जिला अपर सत्र न्यायधीश त्रिभुवन नाथ की अदालत ने बताया है कि अभियुक्त के द्वारा जघन्य अपराध किया गया है, वह सहानुभूति के पात्र नहीं है बलात्कार और मर्डर दोनों मनुष्य के जीवन को झकझोर देता है, बलात्कार के कारण पीड़ित मानसिक रूप से जीवन भर विक्षिप्त रहती है वह अंदर ही अंदर जलती रहती है। इसलिए माफी के लायक नहीं है।
अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 2 लाख रुपए अर्थदंड की भी सजा सुनाया गया है, वही 1 लाख रुपए पीड़िता के परिजनों को देने तथा 1 लाख सरकारी कोष में जमा करने का आदेश निर्गत किया है।
अभियोजन की ओर से स्पेशल विशेष लोक अभियोजक पोक्सो राजेश्वर कुमार यादव थे, तो बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अशोक कुमार पटेल थे