Muzaffarpur shelter home case: जिलाधिकारी ने की बड़ी कार्यवाही

Update: 2018-11-30 03:12 GMT

मुजफ्फरपुर आश्रय घर का मामले में  जिला मजिस्ट्रेट ने एक बड़ी कार्यवाही की है. जिसके तहत मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और सेवा संकल्प समिति के छह अन्य सदस्यों को संपत्ति को सम्बंधित एनजीओ के नाम संलग्न करने का आदेश जारी किया है. 


जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि यह सभी सम्पत्ति उसी एनजीओ के नाम जोड़ दी जाय जो इस एनजीओ इस आश्रय घर को चलाता है. इस सम्पत्ति की सभी आय अब इस एनजीओ को दी जाय. और असली मालिकाना हक भी इसी एनजीओ का होगा. इसके साथ ही इस आदेश के बाद अब आरोपी ब्रजेश ठाकुर की पत्नी और सेवा संकल्प समिति के छह अन्य सदस्यों की सभी संपत्ति इस एनजीओ के नाम जोड़ दी जायेगी. 



बता दें कि इस केस पर सुप्रीमकोर्ट ने जिला प्रसाशन को कड़ी फटकार लगाई थी यह कार्यवाही उसी का नतीजा है. अब प्रसाशन इस केस में कोई हीला हवाली नहीं करेगा पता नहीं कोर्ट किसकी कमी कहाँ खोज लेगा. 

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