नीतीश सरकार का शराबबंदी कानून पास या फेल ?

58 हजार लोगों को भेजा गया जेल

Update: 2019-10-17 07:13 GMT

बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने के बाद अब तक 58453 व्यक्तियों को शराब पीते या शराब कारोबार के केस में गिरफ्तार किया गया है। जिनमें से 58440 लोगों को जेल भेजा गया। यह गिरफ्तारी एक अप्रैल 2016 से लेकर 30 सितबंर 2019 तक के बीच की गई है।

बिहार सरकार ने जब से बिहार में शराबबंदी लागू किया है उसके बाद से लेकर 30 सितबंर 2019 तक उत्पाद अधिनियम के तहत 68291 केस दर्ज किए गए हैंउत्पाद विभाग की आंकड़ों के अनुसार जिन लोगों को शराब पीने या कारोबार करने में जेल भेजा गया उनमें से 54262 लोगों को जमानत मिल गई है।

वर्तमान में बिहार की जेलों में उत्पाद केस में 4171 लोग बंद हैं।उत्पाद विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अप्रैल 2016 से लेकर अबतक 17 लाख 82 हजार 637 लीटर शराब जब्त किया गया है।इस दौरान 2791 बाइक,1680 तीनपहिया और चार पहिया वाहन जब्त किए गए हैं।

शराबबंदी अभियान के तहत जहां करीब 58 हजार लोग गिरफ्तार हुए उनमें से न्यायालय द्वारा अबतक 175 आरोपियों को सजा दी गई। न्यायालय ने 15 लोगों को 10 साल से लेकर 15 साल तक की सजा सुनाई है।

जबकि जुर्माना के रूप में एक करोड़ 56 लाख 54 हजार रू वसूल किए हैं।शराबबंदी कानून में शराब के अवैध कारोबार में लिप्त उत्पाद विभाग के 20 कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है जबकि 7 को बर्खास्त किया गया है।वहीं 11 कर्मियों को दंड दिया गया है।

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