बेटी का रखा ऐसा नाम की पैरंट्स पर भड़का कोर्ट, कहा- 'खुद बदलो नाम वर्ना हम बदल देंगे'

यहां एक बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया है। जिसमें कोर्ट ने एक दंपत्ति को अपनी 18 महीने की बेटी का नाम बदलने का आदेश दिया है। कहा गया है कि अगर उन्होंने नाम नहीं बदला तो कोर्ट खुद ही कोई नाम रख देगा।

Update: 2018-05-26 07:53 GMT
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नई दिल्ली : यहां एक बेहद ही दिलचस्प मामला सामने आया है। जिसमें कोर्ट ने एक दंपत्ति को अपनी 18 महीने की बेटी का नाम बदलने का आदेश दिया है। कहा गया है कि अगर उन्होंने नाम नहीं बदला या उन्हें कोई और नाम समझ नहीं आया तो कोर्ट खुद ही कोई नाम रख देगा।

इसके साथ ही इटली के एक कोर्ट ने बच्ची का नाम जन्म प्रमाण पत्र और पासपोर्ट से भी बदलने के लिए कहा है। दरअसल, इटली के एक दंपत्ति ने अपनी 18 महीने की बेटी का नाम 'ब्लू' रखा हुआ है, जिसपर कोर्ट को आपत्ति है। दंपत्ति को कोर्ट की तरफ से समन किया गया था।

मीडिया खबरों के मुताबिक, कोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि, 'यह एक मॉर्डन नाम है जो अंग्रेजी शब्दों के हिसाब से रखा गया है। यह किसी महिला या लड़की के हिसाब से ठीक नहीं बैठता।' इसके साथ ही कोर्ट ने लड़की के बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट के नाम को भी बदलने का आदेश दिया है।

अब कपल कोर्ट में अपने पक्ष में दलील रखने पर विचार कर रहा है। बच्ची के माता-पिता का कहना है कि अमेरिकी सिंगर बियॉन्से ने भी अपनी बेटी का नाम ब्लू ही रखा हुआ है। साथ ही इटली के कुछ पुराने आंकड़ों के अनुसार इटली में साल 2016 में 6 और 2015 में 5 लड़कियों का नाम ब्लू रखा गया।

गौरतलब है की इटली में राष्ट्रपति द्वारा एक कानून पारित किया जा चुका है। साल 2000 में लागू उस कानून के मुताबिक, बच्चों के नाम उनके लिंग के मुताबिक होने चाहिए। मतलब यहां बच्ची का नाम 'लड़कियों' जैसा होना चाहिए था।

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