वाटर राफ्टिंग पर जम्मू एवं कश्मीर सरकार ने लगाई रोक

नदियों में रैपिड राफ्टिंग के लिए उचित सुरक्षा तंत्र नहीं लगाया जाता, तब तक राफ्टिंग प्रतिबंधित रहेगा।

Update: 2019-06-21 10:14 GMT

श्रीनगर। जम्मू एवं कश्मीर सरकार रैपिड राफ्टिंग के सुरक्षा को देखते हुए शुक्रवार को घाटी के लिद्दर और सिंध नदी में रैपिड राफ्टिंग पर रोक लगा दी है। यह कदम बीते दिनों दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में लिद्दर दरिया में राफ्टिंग के दौरान हुए हादसों में तीन लोगों की मौत के बाद उठाया गया है। पर्यटन निदेशक कश्मीर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पर्यटकों व अन्य लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी पयर्टन स्थलों विशेषकर पहलगाम और सोनमर्ग में राफ्टिंग पर रोक लगाई जाती है। पर्यटन निदेशक द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जब तक इन दोनों नदियों में रैपिड राफ्टिंग के लिए उचित सुरक्षा तंत्र नहीं लगाया जाता, तब तक राफ्टिंग प्रतिबंधित रहेगा।

पहलगाम क्षेत्र के लिद्दर नदी में राफ्टिंग के दौरान दो घातक दुर्घटनाएं होने के बाद यह प्रतिबंध आदेश जारी किया गया। 31 मई को इसी तरह की एक घटना की याद दिला दी जब एक स्थानीय टूरिस्ट गाइड राउफ अहमद डार की मौत पांच पर्यटकों को बचाने के दौरान हो गई थी। उनकी भी नाव लिद्दर दरिया में डूब गई थी। हादसे के बाद जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने भी घटना पर दुख व्यक्त किया था ।और उन्होंने अधिकारियों को प्रत्येक मृतकों के परिजनों को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया। वहीं 18 जून को इसी नदी में एक अन्य राफ्टिंग दुर्घटना में पर्यटन विभाग के एक कर्मचारी सहित 2लोग मारे गए थे। 

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