प्रतिबंधित सिख समूह के नेता पर हिमाचल में 'खालिस्तान' के झंडे लगाने का आरोप

गुरपतवंत सिंह पन्नून पर सख्त आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है।

Update: 2022-05-09 05:14 GMT


शिमला : हिमाचल प्रदेश विधानसभा की दीवारों पर कल धर्मशाला में 'खालिस्तान' के बैनर और भित्तिचित्र दिखने के मामले में प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के नेता को मुख्य आरोपी बनाया गया है.

गुरपतवंत सिंह पन्नून पर सख्त आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाया गया है। उनके संगठन, सिख फॉर जस्टिस को केंद्र द्वारा 2019 में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है।

सिख फॉर जस्टिस द्वारा 6 जून को 'खालिस्तान' जनमत संग्रह कराने का आह्वान करने के बाद हिमाचल पुलिस ने राज्य में सुरक्षा बढ़ा दी है। अंतरराज्यीय सीमाओं को सील कर दिया गया है और प्रमुख सरकारी भवनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

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