जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन आज से लागू!

Update: 2018-12-19 13:13 GMT

 जम्मू-कश्मीर में अब राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। राज्यपाल शासन खत्म होने के बाद राज्य में अगले छह महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। इससे पहले साल 1990 से 1996 के दौरान जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगा था। अब जम्मू कश्मीर में अगले छह महीने तक राष्ट्रपति शासन रहेगा।

जम्मू कश्मीर में अब राष्ट्रपति शासन अगले छह महीने तक लागू रहेगा। इस बात की अधिसूचना राष्ट्रपति कार्यालय से जारी की गई है। जम्मू-कश्मीर में बुधवार से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। राज्यपाल की रिपोर्ट पर केंद्र सरकार ने सोमवार को ही राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर दी थी। अब इस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मुहर लगनी बाकी है। माना जा रहा है कि बुधवार को किसी भी वक्त राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो सकती है। इससे पहले साल 1990 से अक्टूबर 1996 तक जम्मू-कश्मीर में राष्ट्रपति शासन रहा था।

राष्ट्रपति शासन लागू हो जाने के बाद राज्यपाल की सारी विधायी शक्तियां संसद के पास चली जाएंगी। अब कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। नियमानुसार राष्ट्रपति शासन में बजट भी संसद से ही पास होता है। इस वजह से राज्यपाल शासन में ही लगभग 89 हजार करोड़ रुपये का बजट पास करा लिया गया। राज्यपाल शासन में कानून बनाने तथा बजट पास करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। राष्ट्रपति शासन में अब राज्यपाल अपनी मर्जी से नीतिगत और संवैधानिक फैसले नहीं कर पाएंगे। इसके लिए उन्हें केंद्र से अनुमति लेनी होगी। 

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