सुप्रीम कोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को मां से मिलने की इजाजत दी, रखी यह शर्त
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीनगर जाने और मुफ्ती से मिलने से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप वहां स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकती हैं।
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा को निजी तौर पर अपनी मां से मिलने के लिए चेन्नई से श्रीनगर की यात्रा करने की इजाजत दी। हालांकि, अदालत ने कहा कि वह श्रीनगर के अन्य हिस्सों में जा सकती हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़े तो उन्हें इसके लिए अधिकारियों से पूर्व अनुमति लेनी होगी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इल्तिजा को श्रीनगर में अपने घर जाने की इजाजत के साथ महबूबा मुफ्ती से मुलाकात करने की अनुमति दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि श्रीनगर जाने और मुफ्ती से मिलने से हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप वहां स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकती हैं।
Supreme Court allows Jammu&Kashmir former CM Mehbooba Mufti's daughter Iltija to travel from Chennai to Srinagar to meet her mother in private.The court, however, said that she can move in other parts of Srinagar&it would be subject to prior permission from authorities,if needed. pic.twitter.com/0vBTz2gtQP
— ANI (@ANI) September 5, 2019
इल्तिजा ने बुधवार को अपनी याचिका में कहा था कि वह अपनी मां के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं क्योंकि उनकी उनसे एक महीने से मुलाकात नहीं हुई है। जिसके बाद उनकी याचिका को बृहस्पतिवार को सुनवाई के लिए प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एस ए बोबडे तथा न्यायमूर्ति एस ए नजीर की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था।
उनकी ओर से पेश अधिवक्ता आकर्ष कामरा ने कहा कि याचिका में जिस तरह की राहत मांगी गई है, वह ठीक वैसी ही है जैसी कि माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को 28 अगस्त को शीर्ष अदालत ने उनके बीमार पार्टी सहकर्मी मोहम्मद यूसुफ तारिगामी से मिलने के लिए दी थी।