हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, हाईकोर्ट में चल रहा केस रद्द

Update: 2022-11-07 08:10 GMT

मनी लॉन्ड्रिंग और माइनिंग लीज़ मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है.सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई को रद्द कर दिया है. सोरेन के ख़िलाफ़ झारखंड हाईकोर्ट में माइनिंग लीज़ को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई चल रही थी, जिसका राज्य सरकार ने विरोध किया था.

चीफ़ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस सुधांशु धुलिया और जस्टिस रविंद्र भट्ट की बेंच ने ये फैसला सुनाया है. सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता शिवशंकर शर्मा आचरण पर सवाल उठाया.

सिब्बल ने तर्क दिया, "आख़िर हाईकोर्ट को ये याचिका सुनवाई योग्य कैसे लगी, जब ईडी ने सोरेन के ख़िलाफ़ कोई आपराधिक सबूत पेश नहीं कर पाई और एक सीलबंद लिफ़ाफे में सबूत कोर्ट को पेश किए."

सीएम सोरेन पैरवी कर रहे पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि कैसे हाईकोर्ट में ऐसा कोई प्रमाणिक दस्तावेज़ नहीं पेश किया गया जिससे अदालत को संतुष्ट किया जा सके. कैसे याचिकाकर्ता और उनके वकील ने सोरेन की ओर से दायर याचिकाओं को दबाया.

इसका विरोध करते हुए, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कोर्ट में पक्ष रख रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने तर्क दिया कि तकनीकी आधार पर आपराधिक याचिकाओं को ख़ारिज नहीं किया जाना चाहिए.

17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ़ चल रही सुनवाई पर स्टे लगा दिया था.इसके साथ ही कोर्ट ने हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल की गई याचिका जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ़ याचिका की तकनीकी योग्यता को चुनौती दी थी उसपर भी अपना फ़ैसला सुरक्षित कर लिया था.

तीन जून को झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन के खिलाफ़ दो याचिकाओं को मंज़ूरी दी थी जिसे शिवशंकर शर्मा ने दायर किया था. सुप्रीम कोर्ट के इस फ़ैसले पर हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया है, " सत्यमेव जयते!"


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