मुंबई: लुटेरों ने मुंह पर चिपकाया टेप,70 साल की महिला की मौत, पति हुआ घायल

हादसा यूसुफ मंजिल बिल्डिंग में हुआ. पीड़ित सुरेखा अग्रवाल और उनके 75 वर्षीय पति मदन मोहन अग्रवाल फ्लैट के एकमात्र निवासी थे।मुंबई से रौंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई है।

Update: 2023-08-14 08:15 GMT

हादसा यूसुफ मंजिल बिल्डिंग में हुआ. पीड़ित सुरेखा अग्रवाल और उनके 75 वर्षीय पति मदन मोहन अग्रवाल फ्लैट के एकमात्र निवासी थे।मुंबई से रौंगटे खड़े करने वाली खबर सामने आई है। यहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग दंपत्ति को उनके फ्लैट में बंधकर बनाकर लूटपाट की गई। इतना ही नहीं, दंपत्ति शोर नहीं करें इसके लिए बदमाशों ने उनके मुंह पर टेप चिपका दिया था, जिसकी वजह से वृद्ध महिला की मौत हो गई।तारदेव पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने बताया कि रविवार सुबह करीब 6 बजे जब दंपत्ति सैर के लिए अपने फ्लैट से बाहर निकल रहे थे, तभी तीन लुटेरे वहां घुस आए। उन्होंने पीड़ितों के मुंह पर टेप लगा दिया और उनके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद, वे सोने के गहने, घड़ियां और नकदी लेकर फरार हो गए।

पुलिस ने कहा कि रविवार को दक्षिणी मुंबई के ताड़देव में उनके फ्लैट के अंदर तीन लुटेरों द्वारा कथित तौर पर सोना और अन्य कीमती सामान लूटने से पहले 70 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई और उनके पति के मुंह पर टेप लगा दिया गया और हाथ बांध दिए गए।

एक अधिकारी ने बताया कि यह घटना यूसुफ मंजिल इमारत में हुई। उन्होंने कहा, पीड़ित सुरेखा अग्रवाल और उनके 75 वर्षीय पति मदन मोहन अग्रवाल फ्लैट के एकमात्र निवासी थे।

जब दंपति सुबह 6 बजे के आसपास टहलने के लिए अपने फ्लैट से बाहर निकल रहे थे, तभी तीन लुटेरे वहां घुस आए। उन्होंने पीड़ितों के मुंह पर टेप लगा दिया और उनके हाथ-पैर बांध दिए। इसके बाद, वे सोने के गहने, घड़ियां और नकदी लेकर फरार हो गए।तारदेव पुलिस स्टेशन के अधिकारी ने कहा।

आरोपी के वहां से चले जाने के बाद महिला का पति किसी तरह फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचा और अलार्म बटन दबा दिया. बाद में, हाउसिंग सोसाइटी से कोई उनकी मदद के लिए दौड़ा, उन्होंने कहा।

अधिकारी ने कहा कि आरोपी के वहां से चले जाने के बाद मोहन किसी तरह फ्लैट के दरवाजे तक पहुंचे और अलार्म बटन दबाया। बाद में, हाउसिंग सोसायटी से उनकी मदद के लिए लोग पहुंचे तो पाया कि वृद्ध महिला बेहोशी की हालत में थी। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया।

उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302 (हत्या), 394 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और घटना की जांच चल रही है।हालांकि, महिला बेहोशी की हालत में मिली. पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

Tags:    

Similar News