बाराबंकी पुलिस ने प्रभावी पैरवी द्वारा बलात्कार के आरोपी अपराधी को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना

Update: 2019-11-29 13:10 GMT

 पुलिस अधीक्षक बाराबंकी द्वारा जघन्य अपराधों में समुचित पैरवी करते हुए शीघ्र सजा दिलाये जाने के आदेश के क्रम में मानीटरिंग सेल में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा जघन्य अपराधों के अभियोगों की समुचित पैरवी करते व साक्ष्य हेतु 7 महत्वपूर्ण गवाहों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करा कर गवाही करवाई गई.

जिसमें थाना हैदरगढ़ पर 5.मार्च .2016 को पंजीकृत पाक्सो एक्ट बनाम रमजान पुत्र उम्बर उर्फ मो0 उमर निवासी ग्राम तकिया कटरा मजरे बेलाऊ थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी को माननीय न्यायालय पाक्सो एक्ट जनपद बाराबंकी द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया। अभियुक्त द्वारा अर्थ दण्ड की धन राशि न जमा करने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा का आदेश किया गया। उक्त कार्यवाही से जनता में न्याय के प्रति विश्वास बढ़ा तथा पुलिस पैरवी के इस प्रयास की जनता द्वारा भूरि-भूरि प्रशंसा की गई।

क्या था मामला 

पीड़िता की मां निवासिनी ग्राम बम्हरौली थाना हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी द्वारा थाना हैदरगढ़ पर 5.मार्च.2016 को लिखित तहरीर दी कि उसका छोटा पुत्र उम्र 7 वर्ष व पुत्री उम्र 14 वर्ष घर पर अकेली थी, अभियुक्त द्वारा घर में अकेला पाकर उसकी पीड़िता पुत्री को मारा पीटा और घर से लेकर चला गया तथा उसके साथ अभद्र तरीके से छेड़ छाड़ एवं बलात्कार किया, जिसके आधार पर अभियुक्त रमजान पुत्र उम्बर उर्फ मो0 उमर निवासी ग्राम तकिया कटरा मजरे बेलाऊ थाना असन्द्रा जनपद बाराबंकी के विरुद्ध पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया, एवं विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व वैज्ञानिक तरीके से विवेचना करते हुए उक्त अभियोग में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 376 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

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