कुशीनगर: यातायात नियमों का करें पालन होगी अपनी व औरों की सुरक्षा - विनोद कुमार मिश्र
कुशीनगर-(सुरेन्द्र)
केन्द्र सरकार द्वारा नये मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 अब पहली सितंबर से अध्यादेश के रुप में लागू हो गया है। सड़कों पर हादसों में बेतहाशा वृद्धि एवं इन हादसों में सबसे ज्यादा युवकों तथा नाबालिगों की संख्या को देखते हुए वाहन अधिनियमों को और सख्त कर दिया गया है।सत्रहवीं लोकसभा में 09 अगस्त को संविधान संशोधन पारित हो गया है। जिसमें सड़क दुर्घटना में पीड़तों को मुआवजा दो लाख रुपये गंभीर चोट आने पर पचास हजार रुपये और नेक व्यक्ति (गुड समेरटीन) जो घायल को मदद करते हुए अस्पताल पहुचाता है और घायल की यदपि रास्ते में मौत हो भी जाती है तो वह व्यक्ति अपराधिक मुकदमों में बाध्य नहीं माना जायेगा।
एसपी कुशीनगर ने आम लोगों से सहयोग का किया आह्वान
पहली सितंबर से जारी नये यातायात नियमों पर कुशीनगर *पुलिस अधिक्षक विनोद कुमार मिश्र की ओर से बेहतर यातायात तो बेहतर कुशीनगर की संकल्प लिए नये वाहन नियमों का आम लोगों से पालन करने एवं पुलिस को सहयोग करने का आह्वान किया गया है।एसपी ने कहा कु भारत मे प्रत्येक साल डेढ़ लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मरते हैं जबकि 5 लाख लोग घायल होते है।यदि समुचित ढंग से वहां चलाया जाय तो इसमें काफी कमी आएगी। कहां उन्होंने कहा की वाहन अधिनियम के तहत जारी दिशा-निर्देशों का यदि पालन किया जाए तो निश्चित है सड़क दुर्घटनाओं में कमी तो आएगी हैं सड़क जाम आदि से होने वाले लॉ एंड ऑर्डर की समस्या से भी पुलिस को निजात मिलेगा। इतना ही नहीं आम लोगों को बेवजह टेंशन आर्थिक खर्च आदि से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने लोगों से अपील की किसी भी वाहन को चलाने से पहले इसके रखरखाव कागजात हेलमेट आदि आवश्यक चीजें जरूर धारण कर ले ताकि किसी की जान जोखिम में ना पड़े।
● नये यातायात नियम इस प्रकार से है●
1:-यातायात नियमों को नही मानने पर 500 जुर्माना.।
2:-प्रशासन के आदेश के उल्लंघन पर 2000 जुर्माना.।
3:- बिना ड्राइवर लाइसेंस वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना.।
4:-अपात्र व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने पर 10,000 जुर्माना.।
5:-ओवर स्पीड वाहन चलाने पर 2000 जुर्माना.।
6:- ओवर लोड वाहन चलाने पर 5000 जुर्माना.।
7:-शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 जुर्माना.।
8:-खतरनाक ड्राईविंग पर 5000जुर्माना.।
इस अवसर पर विभिन्न थानों के पुलिस पदाधिकारी भी उपस्थित थे।