एनकाउंटर के मामले में मुज़फ्फरनगर की सीजेएम कोर्ट ने 11 पुलिस कर्मियों को किया तलब, मचा हडकंप

Update: 2018-12-19 17:16 GMT

मुज़फ्फरनगर में 11 साल पुराने एक एनकाउंटर के मामले में मुज़फ्फरनगर की सीजेएम कोर्ट ने 11 पुलिस कर्मियों को डॉ प्रवीन कुमार , कांस्टेबल मीर हसन , दरोगा अमीर सिंह , कांस्टेबल ब्रजपाल सिंह , कांस्टेबल सोहनवीर सिंह , दरोगा इकबालुज्जमा खां , दरोगा सुधीर पाल धामा , कांस्टेबल नसीम अहमद , कांस्टेबल अशोक कुमार , कांस्टेबल मेगादीन सिंह और चालक कांस्टेबल जसवीर सिंह को आईपीसी की धारा 302 का दोषी मानते हुए कोर्ट में तलब किया है.


मामले की सुनवाई 25 जनवरी 2019 में की जाएगी. हालांकि इस फैसले के बाद अब पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. क्योंकि 11 साल पुराने एनकाउंटर मामले पर कोर्ट का ये फ़ैसला वाकई चौकाने वाला है. एनकाउंटर में मारे गए अमजद की माँ अख़्तरी की माने तो बीती 1 फरवरी 2007 की देर रात 11 बजे 10 से 11 पुलिस वालो ने पूछताछ के लिए उनके बेटे को घर से उठाया था. बाद में थाना रतनपुरी जिला मुज़फ्फरनगर जब वो अपने बेटे से मिलने पहुँची तो पुलिसकर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, ओर थाने से भगा दिया गया था.


जिसके बाद उसको अपने बेटे की लाश पोस्टमार्टम हाउस में मिली. वादी पक्ष के अधिवक्ता फैजियाब खान के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सीजेएम मुज़फ्फरनगर ने 11 पुलिस कर्मियों को अमजद की हत्या का दोषी माना है जिसमे कोर्ट ने सभी 11 पुलिसकर्मियों को 25 जनवरी 2019 में तलब किया है. इस मामले में पहले ही हमने हत्या की आशंका जताते हुए कोर्ट में पेटीशन डाली थी जिसमे कोर्ट ने हमारे मामले की सुनवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया था. जिसमे अब मृतक के परिजनों को न्याय की उम्मीद जगी है.




 

 

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