सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के लिए समय सीमा को 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है।

Update: 2022-05-17 13:32 GMT

सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने के लिए समय सीमा को 28 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। कोर्ट का यह आदेश सुपरटेक बिल्डर की ओर से टावरों को गिराने की 22 मई की समय सीमा को आगे बढ़ाने की मांग पर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को अदालत के आदेश के अनुपालन पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। हालांकि नोएडा प्राधिकरण ने समय सीमा बढ़ाने से इनकार कर दिया था।

डिमोलिशन एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि बिल्डिंग गिराने की समय सीमा को तीन महीने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है क्योंकि परीक्षण विस्फोट से पता चलता है कि संरचना अनुमान से अधिक मजबूत है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डिंग गिराने की समय सीमा 28 अगस्त तक बढ़ाने पर सहमति जता दी।

बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 ए स्थित सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट के दोनों टावर एपेक्स और सियान 22 मई को गिराए जाने थे लेकिन मौके पर बचे काम को ध्यान में रखते हुए ऐसा असंभव लग रहा था जिसके बाद अब दोनों टावरों को गिराने की समय सीमा बढ़ाई गई है।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 के अपने फैसले में तीन महीने के अंदर यानि 30 नवंबर तक इन टावर्स को गिराने का आदेश दिया था जो संभव नहीं हो सका। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर ही नोएडा प्राधिकरण ने 20 फरवरी से काम शुरू कर टावर गिराए जाने के लिए 22 मई की तारीख तय की थी। इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भी दे दी गई थी।

टावर गिराने का काम कर रही एडिफिस इंजीनियरिंग ने 22 मई को टावर गिराए जाने की बात को असंभव बताया था। इसके बाद बिल्डर ने अतिरिक्त तीन महीने का और समय लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

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