बड़ी खबर : जिस मामले में सजा के बाद गई थी विधायकी, अब उसी में बरी हुए आजम खान! क्या होगा अब!

6 साल की अयोग्यता अब लागू नहीं रहेगी।

Update: 2023-05-24 10:07 GMT

रामपुर (Rampur) के पूर्व विधायक और समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के नेता आजम खान को कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है.  हेट स्पीच के जिस मामले में सज़ा होने के बाद आज़म खान की विधानसभा की सदस्यता चली गयी थी, रामपुर की स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने अब उन्हें बरी कर दिया है। चूँकि उस सीट पर चुनाव हो गया है इसलिए आज़म खान की सदस्यता बहाल नहीं हो सकती। उनको फायदा ये जरूर हुआ है कि 6 साल की अयोग्यता अब लागू नहीं रहेगी।

रामपुर की स्पेशल कोर्ट में बुधवार को आजम खान के हेट स्पीच केस में सुनवाई हुई. बुधवार को कोर्ट ने आजम खान को इस मामले में बरी कर दिया. हालांकि इससे पहले रामपुर की निचली अदालत ने उन्हें इसी केस में तीन साल की सजा सुनाई थी. लेकिन अब स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है. निचली अदालत ने सपा नेता के खिलाफ बीते साल 27 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाया था.

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