एसपी आकाश तोमर ने मुकद्दमों के पैरवी के लिए बनाई मानीटरिंग सेंल, सैल ने पैरवी करके दिलाई आरोपियों को सात साल की सजा

Update: 2018-10-17 03:49 GMT

संतकबीर नगर जिले के थाना धनघटा क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक उमरिया से दिनाँक 19-11-2011 को अभियुक्त गण क्लीयरिंग के माध्यम से जालसाजी करके 9880640 रूपये निकाल लिए गये थे. इस सम्बन्ध मे थाना धनघटा में वादी विनय कुमार श्रीवास्तव प्रबन्धक एसबीआई बैंक बस्ती द्वारा मुख्य अपराध संख्या 932 / 11 धारा 419 / 420 /467 /468 /471 संगीन धाराओं में  अभियोग पंजीकृत कराया गया था.


जिसकी विवेचना तत्कालीन उपनिरीक्षक रमाशंकर रावत द्वारा सम्पादित की गयी. अभियुक्तगण राजमन विश्वकर्मा ,गोविन्द चौधरी ,विनोद ,विजय व कमल पाण्डेय के विरूद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था. जिसका विचारण माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सन्तकबीर नगर द्वारा किया गया. पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के विभिन्न न्यायालयों में लम्बित चल रहे मुकदमों की पैरवी कर अधिक से अधिक मामलों में दोषियों को सजा दिलाए जाने हेतु प्रत्येक जनपद मे मानीटरिंग सेल के गठन हेतु निर्देशित किया गया था जिसके अनुपालन मे एसपी सन्तकबीरनगर आकाश तोमर द्वारा जनपद में मानीटरिंग सेंल का गठन कर लगातार मुकदमों की पैरवी कराई जा रही है.


 जिसके परिणामस्वरुप उक्त अभियोग में विवेचना से संकलित सुसंगत साक्ष्यों के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त राजमन विश्वकर्मा पुत्र राजकुमार निवासी रामपुर दक्षिणी थाना धनघटा जिला सन्तकबीर नगर को धारा 419 में 3 वर्ष करावास व दस हजार अर्थदण्ड ,धारा 420 में 7 वर्ष कारावास व दस हजार अर्थदण्ड ,धारा 467 में 7 वर्ष कठिन कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड ,धारा 468  में 7 वर्ष का कठिन कारावास व दस हजार रूपये अर्थदण्ड व धारा 471 में 7 वर्ष कठिन कारावास व दस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ,अर्थदण्ड धनराशि अदा न करने पर प्रत्येक अपराध में तीन- तीन माह की अतिरिक्त सजा दिए जाने का आदेश किया गया है । अभियुक्त कमल पाण्डेय के गैरहाजिर होने के कारण उसके विरूद्ध एनबीडब्लू जारी किया गया है । अभियुक्त गोविन्द चौधरी , विनोद व विजय को दोष मुक्त किया गया है।

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