उतराखंड में आज से देहरादून समेत इन राज्यों में लगा 1 हफ्ते का कोविड कर्फ्यू 

Update: 2021-04-26 13:23 GMT

देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत के बाद अब ऊधमसिंह नगर जिले में भी तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। देहरादून जिले में देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम, गढ़ी और क्लेमनटाउन क्षेत्र में कर्फ्यू लगेगा। इसी तरह नैनीताल जिले में हल्द्वानी नगर निगम, काठगोदाम, लालकुंआ और रामनगर में और चंपावत जिले में टनकपुर व बनबसा में कर्फ्यू लगेगा।

वहीं पौड़ी जिले में पौड़ी गढ़वाल के नगर निगम, कोटद्वार एवं नगर पंचायत, जौंक- स्वर्गाश्रम- लक्ष्मणझूला क्षेत्रों में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू रहेगा। यह कर्फ्यू आज यानी 26 अप्रैल की शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा रविवार रात को आदेश जारी किए गए हैं।

ऊधमसिंह नगर जिले के सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी आगामी तीन मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया है। इसके अंतर्गत तीन मई तक रोजाना दोपहर 12 बजे से अगली सुबह सात बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छूट रहेगी। 

आज से तीन मई तक देहरादून, ऋषिकेश में कर्फ्यू 

देहरादून जिला मजिस्ट्रेट ने कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर उत्तराखंड महामारी अधिनियम कोविड-19 और आपदा अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते नया आदेश जारी किया है। इसके तहत सोमवार शाम सात बजे से तीन मई सुबह पांच बजे तक देहरादून और ऋषिकेश नगर निगम, छावनी परिषद गढ़ी कैंट और क्लेमेंटटाउन क्षेत्र में कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। वहीं लोगों को खरीदारी या अन्य काम निपटाने के लिए सोमवार को दिनभर मौका दिया गया है। मंगलवार से दिन में भी आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सबकुछ बंद रखने का आदेश है। 

जिला मजिस्ट्रेट डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 26 अप्रैल को बाजार शाम पांच बजे तक खुले रहेंगे। शाम सात बजे बाद से कोरोना कर्फ्यू लागू होगा। कर्फ्यू के दौरान फल-सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली, राशन व पशुचारा की दुकानें शाम चार बजे तक खुलेंगी। पेट्रोल पंप व गैस आपूर्ति व दवा की दुकानें पूरे समय खुली रहेंगी।

आवश्यक सेवा व सरकारी वाहनों को आवागमन की छूट रहेगी। मालवाहक वाहनों को भी छूट होगी। टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक और उपचार के लिए अस्पताल जाने वालों को छूट रहेगी। केंद्र सरकार व राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय व अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवाओं को छोड़) बंद रहेंगे। पोस्ट ऑफिस और बैैंक खुलेंगे।

हवाई जहाज, ट्रेन व बस से यात्रा करने वाले व्यक्तियों को आवागमन की छूट होगी। औद्योगिक इकाईयों व इनके वाहन व कार्मिकों को आवागमन की छूट होगी। शादी और संबंधित समारोह से संबंधित व्यक्तियों, वाहनों को प्रतिबंधों के साथ आवाजाही की छूट होगी। समारोहस्थल पर 50 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। रेस्टोरेंट व मिठाई की दुकानें होम डिलीवरी कर सकती हैैं। 

आज कर सकेंगे जरूरी सामान की खरीदारी

एक हफ्ते का कोरोना कर्फ्यू लगाने से पहले प्रशासन ने लोगों को आवश्यक सामान खरीदने के लिए एक दिन (सोमवार) का समय दिया है। ताकि कर्फ्यू के दौरान लोगों को परेशान न होना पड़े। प्रशासन ने अपील की है कि खरीदारी के चक्कर में अनावश्यक रूप से भीड़-भाड़ न करें और सोशल डिस्टेंसिंग समेत कोविड गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें।

घबराने की जरुरत नही, कर्फ्यू के दौरान खुली रहेंगी आवश्यक वस्तुओं की दुकानें 

देहरादून में बढ़ते संक्रमण के कारण जिला प्रशासन को सख्त निर्णय लेना पड़ा है। जिला प्रशासन ने दून में आज 26 अप्रैल शाम पांच बजे से तीन मई तक संपूर्ण कोरोना कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद लोगों में असमंजस की स्थिति बन गई है। लोग इस बात को लेकर परेशान है कि एक हफ्ते में वह अपनी जरूरत का सामान कहां से खरीदे। लेकिन इससे आम जनता को घबराने की जरूरत नहीं है। पूर्ण कर्फ्यू के दौरान जरुरत के सामानों की दुकानें खुली रहेगी। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि लोगों को जरूरत का सामान मिलता रहेगा। 

दरअसल, प्रदेश के साथ ही दून में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। रोज हजार से ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। जबकि कोरोनों से मौतों की संख्या भी निरंतर बढ़ती जा रही है। बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार के साथ ही जिला प्रशासन ने दून नगर निगम क्षेत्र के साथ ही कैंट क्षेत्रों में आज 26 अप्रैल से तीन मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू की घोषणा कर दी है।

इस दौरान सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों के साथ ही सार्वजनिक वाहनों पर भी प्रतिबंधित किया गया है। कोरोना कर्फ्यू की घोषणा से आम जनता में अफरा-तरफी का माहौल बन गया है। लोग इस बात से आशंकित है कि वह इस दौरान अपना जरूरत का सामान कहां से लाए।

इसको लेकर आज बाजार में अफरा-तफरी का माहौल बन सकने की पूरी संभावना है। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान लोगों को आवश्यक जरुरत की चीजों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए जिला प्रशासन ने  आवश्यक सेवाओं को कर्फ्यू से छूट दी है। 

कर्फ्यू  के दौरान इनको रहेगी छूट

फल सब्जी की दुकानें, डेयरी, अंडा, मीट, मछली की दुकानें 

राशन की दुकानें 

सस्ता गल्ला की दुकानें 

पशुचारे की दुकानें

नोट- यह दुकानें शाम चार बजे तक खुली रहेंगी, इसके अलावा पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति, तथा मेडिकल स्टोर पूरी समय खुली रहेगी। आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों तथा सरकारी वाहनों, को कवेल ड्यूटी के अवागमन में छूट रहेगी। 

लालकुआं, रामनगर और हल्द्वानी में 27 से तीन मई तक पूर्ण कर्फ्यू

कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने हल्द्वानी, लालकुआं और रामनगर में 27 से तीन मई तक पूर्ण कोरोना कर्फ्यू का आदेश जारी किया है। हल्द्वानी नगर निगम, नगर पालिका/पंचायत क्षेत्र लालकुआं और रामनगर में पूर्ण कोरोना कर्फ्यू का आदेश प्रभावी होगा।  

डीएम गर्ब्याल ने देर शाम अधिकारियों के साथ हुई बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि कुछ छूट के साथ 27 अप्रैल से पूर्ण कोविड कर्फ्यू लागू होगा। 26 अप्रैल को बाजार यथावत खुले रहेंगे और शाम सात बजे से रात्रि कर्फ्यू के साथ उक्त आदेश प्रभावी हो जाएगा।

बैठक में सीडीओ नरेंद्र सिंह भंडारी, एडीएम वित्त एसएस जंगपागी, नगर आयुक्त सीएस मर्तोलिया, अपर पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पिंचा, जगदीश चंद्र, एसडीएम विवेक राय, कार्यवाहक सिटी मजिस्ट्रेट/एसडीएम लालकुआं ऋचा सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी मनोज बर्मन, सचिव मंडी विश्व विजय देव सिंह आदि थे।

इनको रहेगी इतने समय के लिए छूट 

फल, सब्जी की दुकानें, डेयरी, बेकरी, मीट-मछली (लाइसेंसधारी) की दुकानें, राशन की दुकानें, सरकारी सस्ता गल्ला की दुकानें और पशुचारा की दुकानें दोपहर 12 बजे तक खुलेंगी। 

पेट्रोल पंप, गैस आपूर्ति और दवा की दुकानें कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। 

आवश्यक सेवा से जुड़े वाहनों एवं सरकारी वाहनों को मात्र ड्यूटी के लिए आवागमन में छूट होगी। 

हवाई जहाज, ट्रेन और बस से यात्रा करने के लिए बैंक्वेट हॉल/सामुदायिक हॉल ओर विवाह समारोहों से संबंधित व्यक्तियों/वाहनों की आवाजही के लिए प्रतिबंधों के साथ छूट रहेगी। समारोह स्थान पर 50 से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकेंगे। 

सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे और इनसे जुड़े हुए कार्मिक एवं मजदूरों एवं निर्माण सामग्री के वाहनों को छूट रहेगी। 

औद्योगिक इकाईयों एवं इनके वाहन एवं कार्मिकों को आने-जाने की छूट होगी। 

रेस्टोरेंट एवं मिठाई की दुकानों से होम डिलीवरी में छूट रहेगी। 

शव यात्रा से संबंधित वाहनों को छूट रहेगी और अंतिम संस्कार में 20 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकेंगे। 

केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन समस्त शासकीय और अशासकीय कार्यालय (आवश्यक सेवा के कार्यालयों को छोड़कर) बंद रहेंगे। 

मालवाहक वाहनों के आवागमन में छूट रहेगी। 

वास्तविक रूप से चिकित्सालय इलाज के लिए जाने वाले व्यक्तियों के वाहनों के आवागमन में छूट होगी। 

कोविड 19 जांच एवं टीकाकरण के लिए निकटवर्ती केंद्र तक आवागमन में छूट रहेगी। 

पोस्ट आफिस और बैंक यथासमय खुलेंगे।  इनमें कार्यरत कर्मियों को कार्यालय अवधि में आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट होगी। 

दिनांक 26 अप्रैल को बाजार शाम सात बजे तक खुले रहेंगे और शाम सात बजे से पूर्व की भांति रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा। 

कोविड 19 ड्यूटी से जुड़े हुए कार्मिकों को ड्यूटी के लिए आवागमन के लिए प्रतिबंध से छूट रहेगी। 

जिला नैनीताल के अन्य स्थानों पर पूर्व आदेश यथावत लागू रहेंगे।

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