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केशव मौर्य के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज, जानिए क्या है पूरा मामला

Big relief to Deputy CM Keshav Prasad Maurya from Allahabad High Court, know the whole matter
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केशव मौर्य के खिलाफ दायर याचिका हाईकोर्ट ने की खारिज।

इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद के खिलाफ दायर याचिका खारिज हो गई है।

Keshav Prasad Maurya: उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर एक याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। इस याचिका के कारण उनकी विधायकी खतरे में आ गई थी और उन पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। याचिका में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज दिखा कर चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने के आरोप लगाए गए थे।

यह था आरोप, जिसे कोर्ट ने खारिज किया

याचिकाकर्ता ने डिप्टी सीएम के खिलाफ फर्जी शैक्षणिक दस्तावेज के आरोप को लेकर याचिका दायर करते हुए उनके निर्वाचन को रद्द करने की मांग की गई थी। सूचना के मुताबिक प्रयागराज के ही रहने वाले दिवाकर नाथ त्रिपाठी की ओर से यह याचिका दाखिल की गई थी। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की याचिका पर जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया।

याचिका को पाया तथ्य विहीन

दिवाकर नाथ त्रिपाठी के अनुसार उसने इस संबंध में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को प्रत्यावेदन दिया था। जिस पर कोई निर्णय नहीं आने पर उसने मजबूरन हाईकोर्ट का रुख किया और याचिका दायर की थी। फिलहाल जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस प्रशांत कुमार की डिवीजन बेंच ने सुनवाई के दौरान याचिका को तथ्य विहीन पाया।

याची ने वापस ली याचिका

हाईकोर्ट के मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ दायर याचिका के आरोपों में बल नहीं था, जिसके कारण हाईकोर्ट ने याची को चेतावनी दी कि याचिका भारी हर्जाने के साथ खारिज की जाएगी। जिस पर याची के अधिवक्ताओं ने कोर्ट से अनुरोध किया कि वे याचिका वापस लेना चाहते हैं। फिलहाल हाई कोर्ट ने इस बात को मंजूर करते हुए याचिका को वापस लिए जाने के आधार पर खारिज कर दिया। आपकों बता दें कि याची दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने इससे पूर्व भी अधीनस्थ अदालत में अर्जी दाखिल कर चुके हैं। उन्होंने सीआरपीसी धारा 156(3) के तहत परिवाद दाखिल किया था। जिसमें केशव मौर्य की डिग्रियों को फर्जी बताया था। अधीनस्थ अदालत ने भी उनके आरोपों में कोई दम न पाते हुए परिवाद खारिज कर दिया था।

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उद् भव त्रिपाठी

उद् भव त्रिपाठी

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ मीडिया स्टडीज से स्नातक पूर्ण किया हूं। पढ़ाई के दौरान ही दैनिक जागरण प्रयागराज में बतौर रिपोर्टर दो माह के कार्य का अनुभव भी प्राप्त है। स्नातक पूर्ण होने के पश्चात् ही कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा haribhoomi.com में एक्सप्लेनर राइटर के रूप में चार महीने का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में Special Coverage News में न्यूज राइटर के रूप में कार्यरत हूं। अध्ययन के साथ साथ ही कंटेंट राइटिंग और लप्रेक लिखने में विशेष रुचि है।

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