उत्तर प्रदेश

फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, अब्दुल्ला और तजीन फात्मा दोषी करार, थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा सजा

Sonali kesarwani
18 Oct 2023 2:56 PM IST
फर्जी प्रमाण पत्र मामले में आजम खान, अब्दुल्ला और तजीन फात्मा दोषी करार, थोड़ी देर में कोर्ट सुनाएगा सजा
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सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को दोषी करार देते हुए जमानत पत्र निरस्त कर दिए गए हैं।

सपा नेता आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम और उनकी पत्नी तजीन फात्मा को दोषी करार देते हुए जमानत पत्र निरस्त किए गये हैं. बीजेपी नेता ने ये केस दर्ज करवाया था। यूपी के पूर्व मंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है। कुछ देर में कोर्ट अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अपना फैसला सुनाएगी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने ये केस दर्ज करवाया था। शासकीय अधिवक्ता अरुण कुमार ने कहा कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में तीनों को दोषी करार दिया गया है।

सपा नेता पर लगे थे ये आरोप

अब्दुल्ला आजम खान पर पहले जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने और विदेशी दौरे करने और दूसरे प्रमाण पत्र का उपयोग सरकार से संबंधित उद्देश्यों के लिए करने का आरोप है। दोनों प्रमाणपत्र फर्जी तरीके से और पूर्व नियोजित साजिश के तहत जारी किये गये थे. बीजेपी नेता की शिकायत पर तीनों पर केस दर्ज किया गया था।

अब्दुल्ला आजम के पास दो जन्म प्रमाण पत्र

उन्होंने बताया कि इस मामले में अब्दुल्ला आजम पर आरोप है कि उनके पास दो जन्म प्रमाण पत्र हैं, जिनमें से एक जन्म प्रमाण पत्र जनवरी 2015 में लखनऊ नगर पालिका से बनवाया गया है और दूसरा रामपुर का है, जो 28 जून 2012 को रामपुर नगर पालिका से बना है। उनपर इन जन्म प्रमाण पत्रों का समय-समय पर अपनी सुविधा के अनुसार इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगा था।

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