बिहार में आदर्श आचार संहिता हुई लागू, पंचायत चुनाव की तारीखों का हुआ ऐलान, यहां देखें पूरा शेड्यूल

Update: 2021-08-24 11:22 GMT

बिहार में ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के चुनाव की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। इसके साथ ही पंचायत चुनाव वाले क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गया। राज्य में पहली बार 11 चरणों में पंचायत चुनाव कराया जा रहा है। पहली बार ईवीएम और बैलेट पेपर दोनों से मतदान कराये जायेंगे। हर बूथ पर करीब छह मतदान कर्मी तैनात किये जायेंगे।

करीब ढाई लाख पदों के लिए चुनाव होने हैं। पंचायत चुनाव के तहत मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, जिप सदस्य, पंच व सरपंच चुने जाने हैं। इनमें मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य का चुनाव पहली बार ईवीएम के माध्यम से होगा।

राज्य निर्वाचन आयोग ने के अध्यक्ष दीपक प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि राज्‍य के हर जिले में 10 चरण में मतदान होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर 1 लाख 13 हजार से अधिक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि मानसून समाप्त के साथ ही चुनाव शुरू होगा। अधिकतर जिलों में 10 चरण में ही चुनाव होगा। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में 11वें चरण में चुनाव होगा।

प्रथम चरण में 24 सितंबर को, द्वितीय चरण में 29 सितंबर को 48 प्रखंड, तृतीय चरण में 8 अक्टूबर को 50 प्रखंड, चौथे चरण में 10 अक्टूबर को 53 प्रखंड में चुनाव होंगे। वहीं पांचवें चरण में 58 प्रखंड, छठे चरण में 57 प्रखंड, सातवें चरण में 63 प्रखंड, आठवें चरण के 55 प्रखंड, नौवें चरण में 53 प्रखंड, 10वें चरण में 53 प्रखंड और 11वें चरण में 38 प्रखंडों में मतदान होंगे।

बता दें कि इस बार कुल 2 लाख 59 हजार 260 पदों पर निर्वाचन होगा। इसमें मुखिया व सरपंच के लिए क्रमश: 8387 पदों पर चुनाव होगा। वहीं वार्ड सदस्‍य के लिए 1 लाख 14 हजार 667, पंचायत समिति के लिए 11491, जिला परिषद सदस्‍य के लिए 1161 एवं पंच के एक लाख 14 हजार 667 पदों पर चुनाव होना है।

 राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन के लेकर जारी निर्देश में कहा है कि अधिसूचना के अगले दिन से सातवें दिन तक प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। यदि नामांकन के अंतिम दिन सार्वजनिक अवकाश होगा तो नामांकन की मियाद एक दिन बढ़ाई जा सकेगी। बता दें कि राज्य में करीब ढ़ाई लाख पदों के लिए आठ से 10 लाख प्रत्याशियों द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत व ग्राम कचहरी के पदों के लिए नामांकन किया जाएगा। 

नामांकन करने की अंतिम तिथि के बाद और तीन दिनों के अंदर प्रत्याशियों पर्चे की जांच होगी। यह कार्य एक या एक से अधिक दिनों तक हो सकेगा। नाम वापसी की तिथि भी निर्धारित करते हुए जिलों को निर्देश दिया है कि नामांकन पत्र की जांच की अंतिम तारीख के बाद दो दिनों का समय नाम वापसी के लिए दिया जाएगा।

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