पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए गए 13 तोते, जज ने भेजा बर्ड सैंक्चुअरी, जानें- क्या है मामला?

कानूनन किसी आपराधिक मामले से जुड़ी संपत्ति को केस प्रॉपर्टी माना जाता है और उसे जरूरत पड़ने पर कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है।

Update: 2019-10-17 04:09 GMT

नई दिल्ली : इंसानों के लिए बनी अदालत में बुधवार को 13 तोतों को पेश किया गया, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। इन तोतों को एक विदेशी नागरिक कथित तौर पर गैरकानूनी तरीके से देश से बाहर ले जाने की फिराक में था। कोर्ट ने सभी तोतों को बर्ड सैंक्चुअरी भेज दिया।

दरअसल, अनवार्जों रखमतजोनोव नाम के उज्बेक नागरिक को सीआईएसएफ की टीम ने इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उस वक्त गिरफ्तार किया, जब वह इन तोतों को देश से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। जांच के दौरान उसके पास मिले अलग-अलग तरह के जूतों के डिब्बों से ये तोते बरामद हुए।

कानूनन किसी आपराधिक मामले से जुड़ी संपत्ति को केस प्रॉपर्टी माना जाता है और उसे जरूरत पड़ने पर कोर्ट के सामने पेश करना जरूरी होता है। कस्टम के वकील पी. सी. शर्मा ने बताया कि तोते वन्यजीव अधिकारियों को सौंपे जाने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किए गए, क्योंकि वे जीवित पक्षी हैं। आरोपी उन्हें तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। वाइल्ड लाइफ एक्ट के मुताबिक, तोतों को एक्सपोर्ट किया जाना प्रतिबंधित है।

30 अक्टूबर तक जेल में आरोपी

आरोपी को भी कोर्ट में सामने पेश किया गया था। उसने जमानत के लिए अर्जी दी है। उसे 30 अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट ने आदेश दिया कि तोते ओखला बर्ड सैंक्चुअरी में रखे जाए जाने चाहिए।

फेरीवाले से खरीदे थे तोते

पूछताछ के दौरान आरोपी ने जांच एजेंसी को बताया कि उसने पुरानी दिल्ली में एक फेरीवाले से तोते खरीदे। सीआईएसएफ के मुताबिक, आरोपी का कहना था कि वह उन्हें अपने देश उज्बेकिस्तान ले जा रहा था, जहां उनकी बहुत मांग है। 

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