निर्भया गैंगरेप केस: दोषियों की क्यूरेटिव पिटीशन पर 'निर्भया' की मां ने कही ये बड़ी बात!

'निर्भया' की मां आशा देवी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पहली नहीं है. जब-जब फांसी (Hanging) की तारीख नजदीक आती है तो दोषी चाहते हैं कि यह और लंबी खिंच जाए

Update: 2020-01-14 05:50 GMT

नई दिल्ली. निर्भया गैंगरेप केस के गुनाहगारों की क्यूरेटिव पिटीशन पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है. लेकिन उससे पहले 'निर्भया' की मां आशा देवी ने गुनाहगारों को लेकर बड़ा बयान दिया है.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक उनका कहना है, 'सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका पहली नहीं है. जब-जब फांसी की तारीख नजदीक आती है तो वो चाहते हैं कि यह और लंबी खिंच जाए. कोर्ट इससे पहले भी दो बार याचिकाएं खारिज कर चुका है. जिस पर 10 महीने तक सुनवाई चली थी. लेकिन अब मुझे पूरी उम्मीद है कि इन्हें 22 जनवरी को जरूर सजा मिलेगी. कोर्ट की भी अपनी गरिमा होती है. असल में इस तरह की याचिकाओं को दोषी हथियार की तरह से इस्तेमाल करते हैं.'



आज बंद चैंबर में होनी है क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई

'निर्भया' मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दो दोषियों की भूल सुधार याचिका यानी क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई होनी है. ये सुनवाई चैंबर में यानी बंद कमरे में दोपहर लगभग पौने दो बजे होगी. इस मामले में दोषी विनय और मुकेश ने याचिका दाखिल की है. भूल सुधार याचिका खारिज होने के बाद बाद दोषियों के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने का भी विकल्प है. अपनी याचिका में दोषियों ने मौत की सजा को उम्रकैद में बदलने की मांग की है. निचली अदालत ने सभी चार दोषियों को 22 जनवरी की सुबह सात बजे फांसी देने का दिन और वक्त तय कर डेथ वारंट पर साइन कर दिए हैं.

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