AAP को बड़ा झटका, दिल्ली विधानसभा के स्पीकर रामनिवास गोयल इस मामले में कोर्ट से दोषी करार

18 अक्टूबर को रामनिवास गोयल की सजा पर बहस होगी.

Update: 2019-10-11 12:01 GMT
नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल को साल 2015 में बीजेपी नेता के घर में जबरन घुसने और मारपीट करने के मामले में रॉउज एवेन्यू कोर्ट ने दोषी करार दिया. 18 अक्टूबर को सजा पर बहस होगी. जबरन घर में घुसने (IPC 448) और मारपीट ( IPC 323 )में एक साल तक की सज़ा हो सकती है.

बता दें कि 6 फरवरी 2015 को रामनिवास गोयल अपने बेटे और समर्थकों के साथ विवेक विहार इलाके में एक बीजेपी नेता मनीष घई के घर में ये कहते हुए घुस गए कि चुनाव में बांटने के लिए शराब रखी गई है. उनपर आरोप लगा कि वो घर के अंदर जबरन दरवाजा तोड़कर घुसे. रामनिवास गोयल और उनके समर्थकों ने घई के ड्राइवर से मारपीट की थी. उस समय पुलिस ने घर का सामान जब्त कर रिपोर्ट चुनाव आयोग को भेज दी थी. दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक घर में शराब नहीं थी.

आज यानी शुक्रवार को कोर्ट ने रामनिवास गोयल को इस मामले में दोषी करार दिया है. 18 अक्टूबर को रामनिवास गोयल की सजा पर बहस होगी.



 

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